मानहानि मामला: उद्धव ठाकरे और संजय राउत को जमानत, सांसद राहुल शेवाले ने किया है केस
शिवसेना सांसद (शिंदे गुट) राहुल शेवाले से जुड़े मानहानि मामले में उद्धव ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत को बड़ी राहत मिली। मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमवार को दोनों को जमानत दे दी। इसके लिए उनको 15 हजार का मुचलका भरना होगा। मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को रखी गई है।
कोर्ट की सुनवाई के दौरान संजय राउत निजी तौर पर मौजूद थे, जबकि उद्धव ठाकरे को वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की इजाजत मिली थी। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों ने खुद को बेगुनाह बताया, साथ ही जमानत मांगी। जिस पर उनकी मांग स्वीकार कर ली गई।

ऐसे समझें पूरा मामला
29 दिसंबर, 2022 को सामना के हिंदी और मराठी दोनों संस्करण में एक खबर छपी, जिसमें दावा किया गया कि शेवाले का दुबई और कराची में रियल एस्टेट निवेश है। इस खबर से महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। शेवाले ने तुंरत अपनी लीगल टीम के जरिए उद्धव ठाकरे और सामना के संपादक संजय राउत को नोटिस भेजकर जवाब मांगा।
जवाब में 'सामना' संपादकीय टीम ने तर्क दिया कि उनका आर्टिकल ऑनलाइन मिली जानकारी के आधार पर था। जिसमें एक महिला कथित तौर पर इन मामलों पर चर्चा कर रही थी। हालांकि शेवाले की लीगल टीम इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। उसने तुरंत मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट में 100 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था।
शावले ने की थी बगावत
शावले शिवसेना से सांसद हैं। पिछले साल जून में जब एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना में बगावत हुई, तो शावले भी शिंदे गुट के साथ चले गए। इस वजह से वो उद्धव गुट के निशाने पर रहते हैं।
महिला ने लगाया था रेप का आरोप
वहीं दूसरी ओर पिछले साल उनके ऊपर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। इस मामले में भी उनका एक केस हाईकोर्ट में चल रहा। उन्होंने महिला पर ही ठगी का आरोप लगा दिया था।












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