'अब मैं सम्‍मान के साथ घूम सकती हूं', संजय राउत पर मानहानि केस करने वाली डॉ मेधा किरीट ने जानें क्‍या कहा?

Maharashtra Sanjay raut News: महाराष्‍ट् में शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत को मानहानि केस में मुंबई की एक कोर्ट दोषी करार दिया है। संजय राउत को 15 दिन की जेल की सजा केस साथ उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मुंबई कोर्ट ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ मेधा किरीट सोमैया के द्वारा दर्ज किए गए केस में सुनाई है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ संजय राउत की अपील पर मझगांव मेट्रोपोलिटिन मैजिस्ट्रेट कोर्ट से मान‍हानि केस में तुरंत बेल भी मिल चुकी है।

लेकिन मानहानि मामले में संजय राउत को दोषी ठहराए जाने पर भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डांं मेधा सोमैया ने प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त करते हुए खुशी जाहिर की।

Dr Medha Kirit

डॉ मेधा किरीट सोमैया ने क्‍या कहा?

डॉ मेधा किरीट सोमैया ने कहा मैं कोर्ट का आभार मानती हूं। मैं कोर्ट को बहुत धन्‍यवाद देती हूं कि न्यायप्रक्रिया बहुत अच्छे से चलाई गई और मुझ पर जो आरोप चलाए गए थे उन्हें खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही उन्‍होंने कहा मैं अब सम्मान के साथ घूम सकती हूं और मैं आज इस फैसले से बहुत संतुष्ट हूं।

भाजपा नेता बोले- भगवान के रूप में न्यायाधीश ने उन्हें सबक सिखाया

वहीं भाजपा नेता किरीट सोमैया ने कहा पूर्व मुख्‍यमंत्री उद्धव ठाकरे के करीबी और सहयोगी जो राज्यसभा के इतने वरिष्ठ सदस्य हैं उन्‍होंने सोमैया परिवार के खिलाफ 100 करोड़ का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाकर जो अभियान चलाया था उसे लेकर हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और तत्कालीन पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी। लेकिन उन्‍होंने कुछ नहीं किया इसलिए मेधा सोमैया ने 18 मई 2022 को आधिकारिक कानूनी शिकायत दायर की।

28 महीने इस मामले में सुनवाई हुई और अदालत ने संजय राउत को दोषी ठहराया है। संजय राउत ने इतने दिनों तक जो कैंपेन चलाया था आज भगवान के रूप में न्यायाधीश ने उन्हें सबक सिखाया और सजा दी।

ये भी पढ़ें- संजय राउत को मानहानि केस में कोर्ट ने सुनाई 15 दिन की सजा, 25 हजार रुपये का जुर्माना, जानें मामला

संजय राउन ने क्‍या कहा था?

बता दें संजय राउत ने वर्ष 2022 में शिवसेना के मुख्‍य पृष्‍ठ सामना में एक लेख लिखा था। जिसमें संजय राउत ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्‍नी मेधरी किरीट के एनजीओ ने मुंबई के मीरा भयंर इलाके में बनाए गए शौचालयों के निर्माण में कथित 100 करोड़ के घोटाले में शामिल है।

संजय राउत के इस आरोप के खिलाफ भाजपा नेता की पत्‍नी डॉ मेधा किरीट ने कोर्ट में अपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए मुंबई की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए संजय राउत को 15 दिन की जेल की सजा सुनाई है।

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