Maharashtra: स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव गुट, अपील की दायर
Uddhav Thackeray Shiv Sena News:10 जनवरी को महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना ही माना था, जिसके बाद राज्य की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है।महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ अब शिवसेना के उद्धव गुट (UBT) ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
शिवसेना यूबीटी ने उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है, जिसमें स्पीकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया था। इसी के साथ सभी विधायकों की सदस्यता बरकरार रखी थी।

शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट-यूबीटी) ने विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर कर दी है।
ऑनलाइन अपील की दायर
शिव सेना यूबीटी कानूनी टीम का कहना है कि अपील ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत की गई है और आज शाम या कल तक औपचारिक रूप से दायर होने की संभावना है। शिवसेना के ठाकरे खेमे ने अपनी ऑनलाइन दायर याचिका में कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष के फैसले से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है।
16 विधायकों को अयोग्यता पर किया था फैसला
मालूम हो कि विधानसभा अध्यक्ष ने शिंदे सहित सत्तारूढ़ खेमे के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने की ठाकरे गुट की याचिका को खारिज कर दिया था। इसी के साथ सभी विधायकों की सदस्यता बरकरार रखते हुए उद्धव गुट को बड़ा झटका दिया था।
शिवसेना के 1999 संविधान को मानाा था आधार
बता दें कि 10 जनवरी के फैसले में स्पीकर ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना था। अपने फैसले को पढ़ते हुए राहुल नार्वेकर ने कहा कि ईसीआई के रिकॉर्ड में शिंदे गुट ही असली शिवसेना है। इसी के साथ शिवसेना के 1999 संविधान को ही आधार माना। साथ ही शिव सेना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का स्थान सबसे ऊपर बताया गया है।












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