नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को नहीं मिली राहत, 29 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

मुंबई। हनुमान चालीसा विवाद में सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को मुंबई सत्र न्यायालय ने विशेष लोक अभियोजक से नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत अर्जी पर 29 अप्रैल को जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत राणा दंपत्ति की जमानत याचिकाओं पर अब 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। तब तक दंपति को जेल में ही रहना होगा।

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    mumbai special court said next hearing on 29th april no relief navneet rana and ravi rana

    सांसद नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया कि अदालत पर बहुत काम का बोझ है, इसलिए हमने 29 अप्रैल के लिए जमानत अर्जी का जवाब स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद अदालत आगे की सुनवाई का फैसला करेगी। जमानत 29 अप्रैल और उसके बाद भी हो सकता है।

    निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, उनके पति और विधायक रवि राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने मुंबई सेशन कोर्ट का रुख किया था। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर सियासत गरमा गई है। नवनीत राणा, रवि राणा की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल की सफाई आई है।

    उनका कहना कि राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी हनुमान चालीसा पाठ के लिए नहीं बल्कि, राज्य की कानून व्यवस्था को चुनौती देना, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ना और दंगे भड़कानेवाली बयानबाजी करने की वजह से गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने दंपत्ति को 6 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दोनों पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया है।

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