आपराधिक मानहानि मामला: उद्धव ठाकरे और संजय राउत को झटका, आरोपमुक्ति वाली याचिका खारिज
आपराधिक मानहानि मामले में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और संजय राउत को बड़ा झटका लगा है, जहां मझगांव अदालत ने उनकी आरोपमुक्ति वाली याचिका खारिज कर दी। हालांकि इस मामले में दोनों को पहले ही जमानत मिल गई थी, लेकिन वो केस को खत्म करने की मांग कर रहे थे।
दरअसल शिवसेना सांसद (शिंदे गुट) राहुल शेवाले ने दोनों नेताओं पर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। कुछ दिन पहले ही दोनों नेताओं ने इस मामले में कोर्ट से जमानत ले ली थी। इसके बाद वो केस खत्म करवाना चाहते थे। हालांकि उनकी बात नहीं बनी। अगली सुनवाई शिकायतकर्ता के मुख्य परीक्षण की रिकॉर्डिंग के लिए रखी गई है।

लगाया था गंभीर आरोप
29 दिसंबर, 2022 को सामना के हिंदी और मराठी दोनों संस्करण में एक खबर छपी, जिसमें दावा किया गया कि शेवाले का दुबई और कराची में रियल एस्टेट निवेश है। इस खबर से महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। शेवाले ने तुंरत अपनी लीगल टीम के जरिए उद्धव ठाकरे और सामना के संपादक संजय राउत को नोटिस भेजकर जवाब मांगा।
जवाब में 'सामना' संपादकीय टीम ने तर्क दिया कि उनका आर्टिकल ऑनलाइन मिली जानकारी के आधार पर था। जिसमें एक महिला कथित तौर पर इन मामलों पर चर्चा कर रही थी। हालांकि शेवाले की लीगल टीम इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुई। उसने तुरंत मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया। इसके अलावा बॉम्बे हाईकोर्ट में 100 करोड़ रुपये की मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था।
शिंदे गुट में जाने के बाद लगे थे आरोप
राहुल शेवाले को उद्धव गुट ने अपने खेमे में करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। वो शिंदे गुट के साथ चले गए। इसी के बाद ये खबर प्रकाशित हुई थी, जिससे कई दिनों तक महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा था। हालांकि अब सामना के संपादक संजय राउत और उद्धव ठाकरे के लिए ये आर्टिकल मुसीबत बन गया है।












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