Maharashtra: दस्तावेजों में अब मां का नाम लिखना जरूरी, कब से लागू होगा शिंदे सरकार का नियम? जानिए
एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में अब दस्तावेजों में मां का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने सोमवार को कई बड़े निर्णय लिए। जिसमें 58 मिल कामगारों को आवास, बीडीडी चॉल और झग्गी निवासियों के घर के स्टांप ड्यूटी में कटौती, सभी सरकारी दस्तावेजों में मां का नाम लिखने बाध्यता समेत कई अहम फैसले लिए गए।
महाराष्ट्र सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल दस्तावेज, संपत्ति दस्तावेज, आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे सभी सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम अनिवार्य कर दिया है। कैबिनेट का यह फैसला 1 मई 2024 से लागू किया जाएगा। इसके अलावा भी सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने कई अहम निर्णय लिए।

शिंदे कैबिनेट के अहम फैसले-
- महाराष्ट्र में सभी सरकारी दस्तावेजों में मां का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया गया है।
- मुंबई में 300 एकड़ जमीन पर विश्व स्तरीय सेंट्रल पार्क बनाया जाएगा।
- बीडीडी चॉल और झग्गी निवासियों के घर के स्टांप ड्यूटी में कटौती की जाएगी।
- अयोध्या में महाराष्ट्र भवन के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी मिली।
- मुंबई की बंद पड़ी 58 मिलों के कामगारों को शिंदे सरकार आवास देगी।












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