महाराष्ट्र: सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर एकनाथ शिंदे समेत 39 विधायकों से मांगा जवाब, जानिए क्या है मामला
Maharashtra News: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के 38 अन्य शिवसेना विधायकों से उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) गुट द्वारा दायर एक याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में एकनाथ शिंदे के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी गई है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने उन सभी 39 विधायकों को नोटिस जारी किया है। जिनके खिलाफ सदन में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के लिए दलबदल विरोधी कानून के तहत ठाकरे खेमे द्वारा अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई थीं।

पीठ में ये जज हैं शामिल
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। दो सप्ताह के बाद मामले पर फिर से सुनवाई होगी।
2022 में हुआ था शिवसेना का विभाजन
जून 2022 में शिवसेना का विभाजन हो गया था। एकनाथ शिंदे और 38 अन्य विधायकों ने शिवसेना से अलग होकर बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाई। महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार गिर गई।
उच्च न्यायालय का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया- सुप्रीम कोर्ट
अदालत ने यूबीटी खेमे का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि उन्होंने पहली बार में उच्च न्यायालय का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया।
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