महाराष्ट्र: पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली जमानत, फिर भी अभी रहना होगा जेल में
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख को जमानत दे दी है। जमानत एक लाख रुपये की जमानत राशि पर दी गई है।
मुंबई, 04 अक्टूबर: महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अनिल देशमुख को जमानत दे दी है। जमानत एक लाख रुपये की राशि पर दी गई है। अनिल देशमुख काफी दिनों से 100 करोड़ की वसूली मामले में जेल में बंद हैं।
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अनिल देशमुख को ईडी द्वारा दर्ज मामले में हाईकोर्ट ने जमानत दी है। ईडी मामले में जमानत के बाद भी वह अभी जेल के अंदर ही रहेंगे। सीबीआई मामले में उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है। सीबीआई मामले में उन्हें अभी जेल में रहना होगा।
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता अनिल देशमुख की जमानत याचिका काफी वक्त से लंबित पड़ी थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट को जल्द इस याचिका पर फैसला लेने का निर्देश दिया था। देशमुख को नवंबर 2021 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। महीनों से उनकी याचिका हाईकोर्ट में लंबित पड़ी थी। हाईकोर्ट में जस्टिस एनजे जमादार देशमुख के मामले की सुनवाई कर रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी नाराजगी
मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने कहा था कि देशमुख की जमानत याचिका 21 मार्च से हाईकोर्ट में लंबित है। कोई भी व्यक्ति जिसने जमानत याचिका दायर की है, उसकी उम्मीद रहती है कि उसकी याचिका का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। जमानत के लिए आवेदन को लंबित रखना अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के अनुरूप नहीं है।
100 करोड़ की वसूली का है मामला
एंटीलिया केस में जब सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई थी तो तत्कालीन राज्य सरकार ने मुंबई के कमिश्नर परमबीर सिंह का भी तबादला कर दिया गया था। इसके बाद सिंह ने अनिल देशमुख के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि देशमुख ने वाजे को मुंबई के पब, बार, रेस्टोरेंट आदि से 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया था। इस मामले की जांच जब सीबीआई को ट्रांसफर की गई तो इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला सामने आया। जिसके बाद जांच में ईडी की भी एंट्री हुई।
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