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पूर्व मुंबई कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ फिरौती का मामला दर्ज, केस CID को सौंपा गया

मुंबई, अगस्त 18: महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह और 6 पुलिस अधिकारियों सहित 8 अन्य के खिलाफ रंगदारी का मामला सीआईडी को स्थानांतरित कर दिया है। उन पर मुंबई के मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी में मामला दर्ज किया गया था। पिछले हफ्ते ठाणे पुलिस ने जबरन वसूली के एक मामले में महाराष्ट्र के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी परम बीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था।

Maharashtra government transferred extortion case against ex Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh

व्यवसायी केतन तन्ना की शिकायत पर 30 जुलाई को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त सिंह और 27 अन्य के खिलाफ ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज रंगदारी मामले में नोटिस जारी किया गया था। किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। परमबीर सिंह के अलावा, जिन्होंने पहले ठाणे के पुलिस आयुक्त के रूप में कार्य किया था, उन कई अन्य पुलिस अधिकारियों के नाम जबरन वसूली की प्राथमिकी में थे।

अधिकारी ने बताया कि इनमें तत्कालीन पुलिस उपायुक्त दीपक देवराज, सहायक पुलिस आयुक्त निवृति कदम, तत्कालीन एंटी एक्सटॉर्शन सेल (एईसी) के वरिष्ठ निरीक्षक प्रदीप शर्मा और इंस्पेक्टर राजकुमार कोठमायर के नाम शामिल हैं। तन्ना ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि जब परमबीर सिंह जनवरी 2018 और फरवरी 2019 के बीच ठाणे के पुलिस आयुक्त थे, तो आरोपी ने उन्हें एईसी कार्यालय में बुलाकर और गंभीर आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी देकर उनसे 1.25 करोड़ रुपये वसूले थे।

उन्होंने कहा कि जांच के दौरान जांच दल ने सिंह के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने की जरूरत महसूस की जिसके बाद इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को प्रस्ताव भेजा गया। इसी के तहत शीर्ष पुलिस वाले के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस हवाई अड्डों पर आव्रजन अधिकारियों को विदेश यात्रा करने के लिए पुलिस या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वांछित व्यक्ति को रोकने की अनुमति देता है। ठाणे शहर के कोपरी थाने में सिंह और डीसीपी पराग मानेरे के खिलाफ रंगदारी का दूसरा मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारी ने बताया कि इस मामले में भी सिंह और मानेरे के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने का प्रस्ताव पुलिस की ओर से भेजा गया है। उन्होंने कहा, हम कोपरी मामले में लुकआउट नोटिस के बारे में एफआरआरओ (विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी) के कार्यालय से जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

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