महाराष्ट्र चुनाव: SC ने NCP को जारी की नोटिस, जानें क्या अजित पवार इस्तेमाल कर पाएंगे 'घड़ी' चुनाव चिन्ह?
Maharashtra Elections 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को अब एक माह से भी कम का समय बचा है। जब 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां जोर-शोर से प्रचार कर रही हैं। वहीं अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के भीतर 'घड़ी' चिन्ह के इस्तेमाल को लेकर चल रहे विवाद में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी की है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस अजित पवार की एनसीपी को शरद पवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया है। याद रहे सुप्रीम कोर्ट में शरद पवार ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में घड़ी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर रोक लगाए जाने की अपील की थी। इसके अलावा महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अजित पवार के गुट को एनसीपी और उसके चुनाव चिन्ह को मान्यता दिए जाने को चुनौती दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष रूप से अजित पवार को 19 मार्च और 24 अप्रैल के अपने पिछले आदेशों का पालन करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें सार्वजनिक नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि एनसीपी के 'घड़ी' चुनाव चिन्ह पर विवाद वर्तमान में न्यायिक विचाराधीन है।
इस नोटिस को पूरे चुनाव अभियान के दौरान प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि मतदाताओं को चुनाव चिन्ह के इर्द-गिर्द चल रही कानूनी जांच के बारे में पता चल सके।
महाराष्ट्र 20 नवंबर को होने वाले चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट की ये सुनवाई पार्टी के अंदरूनी विवादों को सुलझाने का प्रयास किया है। खासकर तब जब उनमें चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया गया नोटिस महाराष्ट्र के प्रमुख राजनीतिक दलों के भीतर विभिन्न गुटों के बीच महीनों से चल रही कानूनी खींचतान के बाद आया है। याद रहे शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (एसपी) ने पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंद्वी गुटों को मान्यता देने के फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।












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