महाराष्ट्र में मॉल खुलने की मिली इजाजत, वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने पर मिलेगी इंट्री
मुंबई, अगस्त 16: महाराष्ट्र के कई जिलों और मुंबई में कोरोना मामलें में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। जिसके चलते सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी के तहत 15 अगस्त से ही मुंबई में मॉल, मुंबई लोकल एवं दुकानों की समय सीमा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र सरकार की ओर मॉल के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। सरकार की ओर बयान में कहा गया है कि, महाराष्ट्र में, मॉल अब जनता के लिए खुले हैं, लेकिन केवल उनके लिए जिन्हें वैक्सीन के दोनों डोज दिए जा चुके हैं।

सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, कि, सभी मॉल हर दिन रात 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। मॉल में आने वाले कर्मचारियों और लोगों को दोनों खुराक का टीकाकरण प्रमाण पत्र और एक वैध फोटो पहचान पत्र ले जाना होगा। चूंकि 18 साल से कम उम्र की आबादी के लिए टीकाकरण अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इसलिए 18 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मॉल के प्रवेश बिंदुओं पर अपनी उम्र के प्रमाण के लिए दस्तावेज दिखाने की जरूरत है।
मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र के सभी मैदान, बगीचे और चौपाटियां एवं समुद्री किनारे सुबह 6 से रात 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति रहेगी ऐसा इस आदेश में कहा गया है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग करना बंधनकारी होगा ये भी आदेश में उल्लेख किया गया है। वहीं राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि 15 अगस्त से होटल और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई है। लेकिन होटल में काम करने वाले कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों खुराक लेकर 14 दिन पूरे हुए होने चाहिए।
इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोविड-19 संबंधी अधिकांश पाबंदियों को अब हटा दिया गया है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरे देशों में वायरस के नए वेरियंट मिल रहे हैं। हमें इसका ध्यान रखना होगा कि यह चुनौतियां हमें प्रभावित न करें। ठाकरे ने यह भी चेतावनी दी कि अगर राज्य में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी गई तो लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही दवाएं और टीके उपलब्ध हैं, लेकिन ऑक्सिजन की अब भी कमी है। हम ऑक्सिजन की उपलब्धता के आधार पर पाबंदियों में ढील दे रहे हैं। अगर तीसरी लहर की आशंका के चलते ऑक्सिजन की उपलब्धता कम जान पड़ी, तो राज्य में फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से बचने के लिए लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना चाहिए।












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