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परमबीर सिंह को महाराष्ट्र सरकार ने किया सस्पेंड, कोर्ट से मिली राहत

नई दिल्ली, 02 नवंबर: मुंबई के एस्प्लेनेड कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को फरार अपराधी घोषित करने के अपने आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने 17 नवंबर को उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त व आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह को गुरुवार को सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने यह कार्रवाई की है। ऐसे में अब बिना डीजीपी ऑफिस से इजाजत लिए परमबीर सिंह मुंबई छोड़कर नहीं जा सकेंगे।

Former Mumbai top cop Param Bir Singh suspended, Mumbai Court cancels proclamation offender order

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनके निलंबन की फाइल को मंजूर कर लिया। इससे पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा था कि परमबीर सिंह के निलंबन की प्रक्रिया जारी है। हम उन्हें सस्पेंड करेंगे। निलंबन आदेश में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सिंह पर 'अनियमितता व खामियों' का आरोप लगाया गया है। उद्धव सरकार के इस फैसले के बाद वे किसी निजी कंपनी के लिए या किसी बिजनेस ट्रेड में काम नहीं कर सकेंगे।

आईपीएस परमबीर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने सर्विस रूल का उल्लंघन किया है। परमबीर सिंह छुट्टी खत्म होने के बाद भी उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की और ना ही उन्होंने इस संदर्भ में महाराष्ट्र गृह मंत्रालय से सम्पर्क किया। गृह विभाग ने उनसे कई बार सम्पर्क करने की कोशिश की लेकिन सम्पर्क में नहीं आए। जिसके बाद सरकार की ओर से उन पर कार्रवाई करने का फैसला किया है।

डीजीपी संजय पांडे ने परम बीर सिंह मामले में दर्ज प्राथमिकी में शामिल और नामित सभी लोगों को निलंबित करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इसे अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) मनुकुमार श्रीवास्तव ने वापस भेज दिया था। इसके बाद सिंह और एक डीसीपी को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया । इसे कई दिन पहले गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन सीएम से अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहे थे। अंतिम आदेश गुरुवार शाम तक जारी कर दिए जाएंगे।

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