वकील मुकुल रोहतगी के वो मजबूत तर्क जिनके चलते आर्यन खान को मिली जमानत
मुंबई, 28 अक्टूबर: अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, मॉडल मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। ड्रग्स केस में अदालत से तीनों को आज जमानत दे दी। एएसजी अनिल सिंह ने एनसीबी की तरफ से गुरुवार को जमानत का विरोध किया। लेकिन आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में उनके हर तर्क को काट दिया। आईए हम आपको बताते है कि, मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में क्या तर्क रखे।
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- कोर्ट में एएसजी अनिल सिंह की दलीलें खत्म होने के बाद मुकुल रोहतगी ने आज अपना पक्ष पेश करते हुए कहा कि, आर्यन को नहीं पता था कि अरबाज क्या ले जा रहा था, मान लीजिए कि वह जानता थे .. लेकिन वे हमारे खिलाफ जो सबसे अधिक आरोप लगा सकते हैं वह सामूहिक रूप से कर्मशियल मात्रा का है। इसे साजिश के साथ जोड़ा गया है।
- मेरे खिलाफ कोई 27ए नहीं लगाया गया है। आर्यन पर आरोप है कि उन्होंने 5-8 लोगों के साथ साजिश की, उन सभी के पास से कुल बरामदगी कर्मशियल मात्रा में थी।
- रोहतगी ने कहा कि, क्रूज शिप पर 1300 लोग थे और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अरबाज और अचित आरोपी नंबर 17 को जानता था। जिस साजिश के खिलाफ आरोप लगाया गया है। यहां कोई साजिश नहीं थी, क्योंकि कोई किसी को नहीं जानता। ना ही मन का मिलन हुआ है। कोई चर्चा नहीं हुई कि वे मिलेंगे और ड्रग्स का सेवन करेंगे, यह साजिश है।
- उन्होंने कहा कि, उनके पास 2.6 ग्राम था। डीलरों के पास 2.6gms नहीं है, उनके पास 200 ग्राम है। NCB कह रही है यह संयोग नहीं है। मामला यह है कि अगर यह संयोग नहीं है तो यह एक साजिश है। संयोग का साजिश से कोई लेना-देना नहीं है। यदि दो कमरे में दो लोग भोजन कर रहे हैं तो क्या आप पूरे होटल को पकड़ लेंगे?
- आर्यन सिर्फ अरबाज को जानते थे, किसी और को नहीं जानते। यह सच है कि यह साबित करना मुश्किल है कि सब के मन पहले से मिले हुए थे। लेकिन फैक्ट्स की अनदेखी नहीं की जा सकती। मन का मिलन होना चाहिए। 6 ग्राम के लिए कॉन्शस पजेशन कैसे हो सकता है। उनका तर्क है कि संयोग नहीं होने के कारण यह एक साजिश है। साजिश का अनुमान से कोई लेना-देना नहीं है।
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में जमानत मिली
English summary
Aryan Khan Bail Granted by Bombay High Court Mukul Rohatgi NCB
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