UP: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए करें आवेदन, यह है पात्रता की शर्तें
Maharajganj News: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए पात्र लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पात्रता की शर्तें निर्धारित कर दी गयी हैं। इसमें कारपेंटर, नाव बनाने वाले,लोहार, ताला बनाने वाले सहित कुल 18 व्यवसाय से संबंधित लोग आवेदन कर सकते हैं।
उपायुक्त उद्योग अभिषेक प्रियदर्शी द्वारा विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया गया है कि भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजना "प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना" पारम्परिक शिल्पकारों और कारीगरों की सहायता के लिए केन्द्रीय योजना है जिसमें कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ और टूलकिट निर्माता, सुनार, कुम्हार, मुर्तीकार, मोची, राजमिस्त्री,डलिया-चटाई-झाडू बनाने वाले, पारम्परिक गुडिया और खिलौना बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी एवं मछली का जाल बनाने वाले कुल 18 ट्रेडों को सम्मिलित किया गया है जिसका शुभारम्भ मां० प्रधानमंत्री महोदय द्वारा 17 सितम्बर को किया जायेगा।

इस योजनार्न्तगत न्यूनतम आयु की पात्रता 18 वर्ष है। लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन सी०एस०सी० के माध्यम से कराया जाना है तथा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का सर्टिफिकेट तथा आईडी कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना में लाभार्थियों को 05 दिवसीय कौशल पहचान के लिए 05 दिवसीय बेसिक ट्रेनिंग दी जायेगी तथा रू0 500.00 प्रति दिन के हिसाब से ट्रेनिंग स्टाईपेन्ड दिया जायेगा। योजना के लाभार्थियों को टूलकिट प्रोत्साहन के रूप में रू0 15000.00 का ई-बाउचर के रूप में डी०बी०टी० के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे। लाभार्थियों को कोलेट्रल फ्री लोन रू0 1.00 लाख तक का 5 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त योजना में पात्र अभ्यर्थी -इच्छुक लाभार्थी अपना ऑनलाईन पंजीकरण जनसुविधा केन्द्रों के माध्यम से कर सकते हैं। योजना में वेवसाईट https://pmvishwakarma.gov.in पर दिनांक 15. 09.2023 तक ज्यादा से ज्यादा आवेदन कर सकते हैं। विशेष जानकारी हेतु जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र पर किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकते है।












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