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Transport Minister ने बिना सील्ट बेल्ट जीप चलाई, कांग्रेस बोली- नियम क्या सिर्फ जनता-विपक्ष के लिए है?

Madhya Pradesh Transport Minister गोविंद राजपूत गुरुवार शाम को अपनी छात्र जीवन की जीप चलाकर शहर में घूमते नजर आए। वे शहर के हृदय स्थल तीनबत्ती बिना फॉलोवाहन के खुद पुरानी जीप चलाकर पहुंचे थे। देर रात कांग्रेस नेता व पूर्व सीएम कमलनाथ के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट कर मामले को तूल दे दिया। उन्हांेंने कहा कि मंत्री राजपूत बिना सीट बेल्ट लगाए बीच बाजार जीप चला रहे हैं! क्या सीट बेल्ट लगाने का नियम केवल जनता और विपक्ष के लिए है। भाजपा के नेता और मंत्री इन नियमों से परे हैं?

Transport Minister

दीपावली के बाद परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत गुरुवार शाम को अपने छात्र जीवन की पुरानी और मोडिफाई जीप खुद ड्राइव करते हुए शहर में घूमते नजर आए। शाम को वे जीव चलाकर गौरमूर्ति तीनबत्ती पहुंचे थे। उनके साथ उनके कुछ पुराने मित्र भी थे। यहां कार सड़क पर पार्क कर मंत्री अपने पुराने कॉलेज समय के मित्रों और आम लोगों से बतियाते चाय की चुस्कियां लेते नजर आए। मंत्री जब कार चलाकर आए तो उनके साथ न तो कोई सुरक्षाकर्मी थे और न हीं उनका फॉलोवाहन उनके साथ था। मंत्री राजपूत साल में एकाधबार कॉमनमेन की तरह यहां ऐसे ही दोस्तों से गपशप करने पहुंचते रहे हैं।

Transport Minister Govind Rajput

कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा-क्या मंत्री नियमों से परे हैं

परिवहन मंत्री ने बिना सील्ट बेल्ट जीप चलाई, कांग्रेस बोली- भाजपा नेता मंत्री नियमों से परे हैं!

मप्र कांग्रेस में मीडिया कोऑर्डिटेनर नरेंद्र सलूजा ने देर रात एक ट्वीट कर मंत्री राजपूत का भरे बाजार जीप चलाते हुए वीडियो डालकर लिखा, ये हैं मप्र के परिवहन मंत्री...बगैर सीट बेल्ट लगाए जीप को बीच बाजार चल रहे हैं...? वैसे भी नियम तो जनता व विपक्ष के लिए होते हैं, भाजपा के नेतागण, मंत्रीगण तो नियम से परे हैं..!

मंत्री द्वारा खुद अपने विभाग के नियमों के उल्लंघन

बहरहाल कांग्रेस द्वारा उठाए गए परिवहन विभाग के कार, जीव ड्राइव करने वाले के लिए सीट बेल्ट की अनिवार्यता के नियम और मंत्री द्वारा खुद अपने विभाग के नियमों के उल्लंघन को लेकर देर रात मंत्री गोविंद राजपूत की तरफ से या उनके मीडिया विभाग से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वैसे मंत्री जो जीप चला रहे हैं व काफी पुरानी है और उसमें कंपनी ने सीट बेल्ट जैसी सुविधा नहीं दी थी। जबकि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के नियमानुसार सारे चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है।

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