चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सेवा नियमों में किया संशोधन, हॉस्पिटल असिस्टेंट सहित अन्य पदों पर होगी सीधी भर्ती

MP News: लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में सेवा भर्ती नियमों में संशोधन कर दिया है। अब मध्य प्रदेश के अस्पतालों में फिजियोथेरेपिस्ट काउंसलर ओटी टेक्नीशियन और हॉस्पिटल असिस्टेंट के सभी 696 शत प्रतिशत पद सीधी भर्ती के जरिए भरे जाएंगे।

मध्य प्रदेश के चिकित्सालय में वर्तमान में फिजियोथेरेपिस्ट के 21 काउंसलर के 8 शल्य क्रिया तक्नीशियन (ओटी टेक्नीशियन) के 143 और हॉस्पिटल असिस्टेंट के 524 पद हैं। यह सभी पद अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इन चारों पदों के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष रहेगी।

There will be direct recruitment on medical education department hospital assistant and other posts

फिजियोथैरेपिस्ट के लिए बैचलर आफ फिजियोथैरेपी और मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन जरूरी होगा। काउंसलर के लिए एमएसडब्ल्यू और पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी, शल्य क्रिया, टेक्नीशियन के लिए बारहवी कक्षा जीव विज्ञान, रसायन और भौतिकी के साथ उत्तीर्ण, ओटी टेक्नीशियन का डिप्लोमा पाठ्यक्रम उतरन और मध्य प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद में जीवित पंजीयन जरूरी होगा।

प्रमोशन के लिए 5 साल का अनुभव जरूरी

वृष चिकित्सालय सहायक के 17 पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे। पदोन्नति के लिए चिकित्सा सहायक के पद पर 5 साल का अनुभव जरूरी होगा। संभाग स्तर पर गठित समिति जिसमें क्षेत्रीय संचालक, उपसंचालक, जिला कुष्ठ और जिला मलेरिया अधिकारी सदस्य होंगे। वह पदोन्नति के संबंध में निर्णय लेगी।

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