MP News: स्मार्ट मीटर का शुल्क हुआ कम, किसे होगा कितना फायदा, जानिए

म. प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी की एनएबीएल मान्यता प्राप्त (NABL accredited) टेस्टिंग लैब में विभिन्न विद्युत मीटरों एवं अन्य उपकरणों की टेस्टिंग हेतु नए शुल्क निर्धारित किए गए हैं। नए शुल्क वर्तमान में केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) द्वारा निर्धारित टेस्टिंग शुल्क के समान हैं।

मध्य क्षेत्र में पीएम सूर्य घर योजना अंतर्गत सोलर रूफटॉप को बढ़ावा देने हेतु कंपनी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सोलर संयंत्र में लगने वाले नेट स्मार्ट मीटर पर केवल स्मार्ट मीटर टेस्टिंग हेतु लगने वाले शुल्क एवं स्मार्ट नेट मीटर टेस्टिंग हेतु लगने वाले शुल्क का अंतर ही लिया जाएगा। इसके लिए सिंगल फेस स्मार्ट नेट मीटर पर लगने वाला शुल्क रुपए 1397/- तथा थ्री फेस स्मार्ट नेट मीटर पर लगने वाला शुल्क रुपए 4190/- ही लिया जाएगा।

Indore

ग़ौरतलब है कि सिंगल फेज स्मार्ट नेट मीटर टेस्टिंग हेतु पूर्व में दर रू 1680 प्रति मीटर थी, जो अब घटकर रु 1397 हो गई है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा सिंगल फेज पर विद्युत कनेक्शन हेतु 5 किलो वाट तक भार की अनुमति दी गई है, एवं रूफटॉप घरेलू सोलर संयंत्र अधिकतर 5 किलो वाट तक के होते हैं, जिससे अधिकतर उपभोक्ताओं के टेस्टिंग चार्जेस में कमी आएगी।

इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि जिन सोलर वेंडर द्वारा सोलर संयंत्र स्थापना हेतु 21 अप्रैल 2025 से पहले मॉडल एग्रीमेंट पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है उन सोलर संयंत्रों पर लगने वाले नेट स्मार्ट मीटर टेस्टिंग शुल्क पूर्व अनुसार रुपए 1680/- ही रहेंगे.

बिजली बिल में मिलेगा फायदा

मध्यप्रदेश में नियामक आयोग द्वारा 29 मार्च 2025 को जारी विद्युत दरों के अनुसार क्रमश: 3 हॉर्स पॉवर, 5 हॉर्स पॉवर एवं 10 हॉर्स पावर के पंप पर कृषि उपभोक्ताओं को पूरे वर्ष में 30,730 रूपये, 54,671 रूपये एवं 1,15,655 रूपये का देयक बनता है।

इसमें राज्य शासन द्वारा कृषि पंपों पर की गई सब्सिडी की घोषणा अनुसार किसानों को मात्र 750 रूपये प्रति हॉर्स पॉवर प्रति वर्ष अर्थात किसानों को 3 हॉर्स पॉवर पंप पर 2250 रूपये, 5 हॉर्स पॉवर के पंप पर 3750 रूपये एवं 10 हॉर्स पॉवर के पंप पर 7500 रूपये का ही भुगतान करना होगा।

कृषि उपभोक्ताओं को मिल रहा है सब्सिडी का लाभ

सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी दरों पर सब्सिडी स्वीकृत की गई है। इसके अनुसार उपभोक्ता द्वारा दी जाने वाली राशि(रू. 750 प्रति हॉर्स पॉवर) एवं आयोग द्वारा जारी दरों का अंतर सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

सब्सिडी देने पर शासन प्रत्येक 3 हॉर्स पावर पम्प के लिए कुल राशि 28,480 रूपये, 5 हॉर्स पावर पम्प के लिए कुल राशि 50,921 रूपये और 10 हॉर्स पॉवर पम्प के लिए कुल राशि 1,08,155 रूपये का भुगतान सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। इस घोषणा से कृषि उपभोक्ताओं को नियामक आयोग द्वारा जारी दरों की मात्र लगभग 7 प्रतिशत राशि ही जमा करनी होगी। शेष 93 प्रतिशत राशि सरकार सब्सिडी के रूप में वहन करेगी। प्रदेश में लगभग 37 लाख कृषि उपभोक्ता हैं जो सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

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