Nikay Chunav MP: अब निकाय की आसंदी पर बैठ सकेगा 21 साल का युवा, सरकार बदल रही नियम
सागर, 25 जून। मप्र में नगरीय निकायों में अब 21 साल का युवा भी आसंदी पर बैठ सकेगा, अर्थात नगर सरकार का मुखिया वह बन सकेगा। सरकार ने पालिका और परिषद अध्यक्ष के लिए उम्र की सीमा घटाकर 21 साल करने का फैसला लिया है। फाइल दो दिन से चल रही है। विभाग के मंत्री भूपेंद्र सिंह अध्यादेश की फाइल पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, चंद रोज में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।

मप्र नगरीय निकाय अधिनियम में हाल-फिलहाल तक जो प्रावधान है, उसमें 21 साल का युवा पार्षद तो बन सकता है, लेकिन नगर पालिका और नगर परिषद या नगर पंचायत का अध्यक्ष नहीं बन सकता था, कारण इसके लिए अभी उम्र का बंधन 25 साल का रखा गया था। जब प्रदेश में जगह-जगह से 21, 22, 23 साल के युवाओं के जीतकर नगर सरकार में बतौर पार्षद शामिल होने की खबरें आने लगी तो सरकार का ध्यान भी इस ओर गया कि जब 21 साल में कोई पार्षद बन सकता है तो अध्यक्ष बनने के लिए उसे चार साल का इंतजार करना पडेगा। सरकार ने इस नियम पर पुनर्विचार किया, विधि विशेषज्ञों से परामर्श भी किया गया और अध्यक्ष चुने जाने की उम्र सीमा भी 25 के बजाय 21 करने का फैसला लिया गया है।
मंत्री सिंह के पास दो दिन पहले आई थी फाइल
सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार नगर पालिका और नगर परिषद अध्यक्ष पद पर अप्रत्यक्ष प्रणाली से चयन के नियमों में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाया जा रहा है। आनन-फानन में यह फाइल भोपाल से सीधे सागर मंत्री भूपेंद्र सिंह के पास भेजी गई थी। उन्होंने फाइल पर हस्ताक्षर कर फाइल वापस भेज दी है। अध्यादेश से जुडी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगामी दो-चार दिन में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।












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