MP के इस शहर में संभल कर चलाएं वाहन, तैयार है ट्रैफिक पुलिस का एक्शन प्लान

मध्यप्रदेश के झाबुआ में कलेक्टर नेहा मीना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की गाइडलाइन अनुसार ब्लैक स्पॉट, जिले में सड़क दुर्घटना, पंजीकृत वाहन, चालानी कार्यवाहियो के सम्बन्ध में चर्चा की गयी।

जिले में पूर्व में चिन्हित तीन ब्लैक स्पॉट में से सूर्या पेट्रोल पंप के सामने मेघनगर और कालीदेवी थाने से छापरी फाटा के बीच एनएच 47 रोड़ पर विगत वर्षों में कोई दुर्घटना नहीं होने पर ब्लैक स्पॉट से हटाया गया, वर्तमान में ग्राम बोरवा गट्टु घाटी कुशलगढ़ मार्ग थान्दला ब्लैक स्पॉट शेष है।

Indore

बैठक में बताया गया कि, 31 मार्च 2025 बिना हेलमेट, शराब पीकर दोपहिया वाहन चलाना और मोबाईल पर बात करते हुए वाहन चलाने से सम्बन्धी 5380 चालानी कार्यवाही की गयी है जिसमें शासकीय कर्मचारियों के लगभग 820 चालान बनाये गये है।

बैठक में कलेक्टर नेहा मीना ने कहा कि, सिग्नल पर ब्लिंकर्स लगाए जाए, अतिक्रमण के कारण यातायात में व्यवधान होने पर कार्यवाही की जाए, जिले में बढ़ती आगजनी की घटनाओं हेतु रिस्पांस टाइम क्विक रखा जाए, झाबुआ के तीन फॉयर टेन्डर में से दो पुलिस कन्ट्रोल रूम में रखा जाए। साथ ही विद्यालयो में जागरूकता अभियान के तहत हर शनिवार एनसीईआरटी के मॉड्‌यूल के अनुसार गतिविधियाँ करायी जाए।

कलेक्टर ने परिवहन विभाग के सर्कुलर के अनुसार दो पहिया वाहन क्रय करते समय क्रेता को हेलमेट वाहन निर्माता द्वारा प्रदाय किया जायेगा एवं हेलमेट खरीदने के प्रमाण के बिना दो पहिया वाहनो का पंजीकरण न किये जाने के निर्देशों के अमल हेतु कहा।

कलेक्टर द्वारा जिले में निजी वाहनों के ऊपर अवैध रूप से लगे हूटर/सायरन निकलवाने हेतु पुलिस एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। ज्ञातव्य है कि केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 119 (3) के उपनियम (2) में एम्बुलेंस या अग्निशमन या साल्वेज प्रयोजन या पुलिस अधिकारियों और मोटरयान विभाग द्वारा अपने कार्य के दौरान प्रयुक्त यानों को एसी ध्वनी का प्रयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है जो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसे यान रखे जाते है।

इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक/395 दिनांक 31 अगस्त 2023 द्वारा मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 185 (4) में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति या विधानसभा के अध्यक्ष की एस्कोर्टिंग में लगे हुए सुरक्षा यान, सेना/पुलिस/कार्यपालिक दण्डाधिकारी का यान जबकि उनके अधिकारिता में कानुन व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए लगा हो, कोई अग्निशमन यान जबकि आग बुझाने के लिए ले जाते समय और कोई एम्बुलेंस उसके किसी गम्भीर रूप से बीमार रोगी को ले जाते समय उक्त सभी यानों को इस प्रकार के ध्वनी संकेतों के उपयोग हेतु उपबन्धित करती है।

इसके अतिरिक्त किसी भी वाहन पर सायरन/हूटर अनाधिकृत उपयोग किये जाने पर उक्त वाहन के वाहन स्वामी पर 3000/- (तीन हजार रूपये) का जुर्माना अधिरोपित किया जायेगा।

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