MP News: इस जिले में जल्द दें किराएदार की जानकारी, वरना पुलिस ने सख्त एक्शन की तैयारी

मध्यप्रदेश के झाबुआ में कलेक्टर ने किरायेदारों की सूचना एवं अन्य संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत पुनः जारी किया है।

उक्त आदेश 01 मई 2025 से 01 जुलाई 2025 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लघंन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

Indore

कलेक्टर नेहा मीना के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि जिले में आश्रम, बोर्डिंग हाउस, सर्किट हाउस, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, रिसोर्ट एवं किराए पर दी गई प्रापर्टी गेस्ट, विजिटर के रूप में आकर असामाजिक एवं अवांछनीय गतिविधियों को संचालित किये जाने की प्रबल संभावना बनी रहती है एवं झाबुआ जिला गुजरात व राजस्थान की सीमा से लगा जिला है। जहाँ बड़ी संख्या में व्यक्तियों का बाहर से आवागमन होता रहता है।

जिले में बाहरी व्यक्तियों की पुलिस द्वारा जांच करने पर इस प्रकार बाहर से आकर रहने वाले व्यक्तियों के बारे में निश्चित पता नहीं होने से जांच में कठिनाईयों उत्पन्न होती है। जिससे जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवं लोक संपत्ति की क्षति के संकट का भय बना रहता है। ऐसी परिस्थिति में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि झाबुआ जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न न हो, जिस पर असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो गया है।

उक्त तथ्य के आधार पर यह आवश्यक है कि जिले की सीमावर्ती सीमाओं में सामान्य जन-जीवन एवं लोक जीवन को खतरा उत्पन्न स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सामान्य जन-जीवन का निवारण किया जाना आवश्यक है।

अतः कानून व्यवस्था को कायम रखने/जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोकशांति को बनाये रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ नेहा मीना ने संपूर्ण झाबुआ जिले की राजस्व सीमाओं में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1)(2) के अंतर्गत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

1-किरायेदारों की सूचना संबंधित मकान/दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में दी जाये। इसके पूर्व मकान/दुकान किराये से न दिया जाये। साथ ही पहचान-पत्र की प्रति जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आई.डी., ड्रायविंग लायसेंस आदि आवश्यक रूप से लिया जाये।

2-घरेलू कामगारों एवं व्यावसायिक कर्मचारियों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरान्त ही उन्हें रखा जाये। साथ ही पहचान-पत्र की प्रति आवश्यक रूप से लिया जाये ।

3-होटल/लॉज/धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान-पत्र अनिवार्य रूप से लिया जावे एवं ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिमाह थाने पर दी जावे। साथ ही पहचान-पत्र की प्रति आवश्यक रूप से लिया जाये।

4-किरायेदार की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये। साथ ही पहचान-पत्र की प्रति आवश्यक रूप से लिया जाये।

5-ऑनलाईन शॉपिंग/होम डिलेवरी/कोरियर का कार्य करने वाली कंपनियों के व्यक्ति जो घर-घर जाकर पार्सल वितरित करते हैं, की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये, साथ ही पहचान-पत्र की प्रति आवश्यक रूप से लिया जाये ।

6-प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त किए गए गार्ड अथवा अपने स्तर पर नियुक्त किए गए गार्ड की जानकारी एजेंसी द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये, साथ ही पहचान-पत्र की प्रति आवश्यक रूप से लिया जाये।

चूंकि यह आदेश आम जनता के हित का है व आम जनता को संबोधित है, जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना संभव नहीं होने से यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एकपक्षीय पारित किया गया है।

उक्त आदेश 01 मई 2025 से 01 जुलाई 2025 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लघंन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

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