MP news: करीब 6.5 लाख लंबित-प्रीलिटिगेशन मामलों के निपटारे के लिए आज हर जिले में लोक अदालत, व्यवस्थाएं पूरी
MP news: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आज सुबह साढ़े 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए संपूर्ण प्रदेश में 1333 खंडपीठों का गठन किया गया है।
हाई कोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर और इंदौर-ग्वालियर बेंच में 12 खंडपीठ जबकि जिला व तहसील अदालतों में 1321 खंडपीठों के जरिए परस्पर सहमति से विवादों का निराकरण किया जाएगा। इस बार सुनवाई के लिए दो लाख 30 हजार लंबित और चार लाख 15 हजार प्रीलिटिगेशन मामले निर्धारित किए गए हैं।

यह जानकारी मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव रत्नेश चंद्र बिसेन ने दी। इस दौरान अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयीन लंबित दीवानी और आपराधिक शमनीय मामलों के अलावा बैंक, विद्युत, श्रम, जलकर, संपत्तिकर आदि प्री-लिटिगेशन प्रकरणों सहित सभी प्रकार के मामले निराकरण के लिए रखे जाएंगे। विद्युत अधिनियम के लंबित व प्री-लिटिगेशन प्रकरणों व मप्र नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित संपत्ति कर व जलकर के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को नियमानुसार विभिन्न छूट प्रदान की जाएगी।
BSNL ने 3100 प्रकरण रखे
भाररत संचार निगम लिमिटेड ने भी अपनी राजस्व की लंबित राशि से संबंधित लगभग ३१०० प्रकरणों को जबलपुर, सिहोरा, पाटन व कटनी न्यायालय में प्रस्तुत किया है। बीएसएनएल ने नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निपटारे के लिए विशेष छूट का प्रविधान रखा है। उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार प्रकरण के निपटान के लिए बीएसएनएल के क्षेत्रीय कार्यालय में भी संपर्क कर छूट का फायदा उठा सकते हैं। दूरभाष, मोबाइल व एफटीटीएच के लंबित राशि के प्रकरणो सें संबंधित उपभोक्ता अधिक से अधिक संख्या में आएंगे, ऐसी उम्मीद है।
करदाताओं को मिलेगा भारी छूट
शासन के निर्देशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन नगर निगम द्वारा मुख्यालय सहित सभी १६ संभागीय कार्यालयों में आयोजित की गयी है। इस संबंध में राजस्व विभाग के उपायुक्त पी.एन. सनखेरे एवं सहायक आयुक्त संभव अयाची ने बताया कि लोक अदालत में 25 से 100 प्रतिशत तक अधिभार में करदाताओं को छूट मिलेगी। निगमायुक्त स्वप्निल वानखड़े ने सभी करदाताओं से भी अपील की है कि बकाया करों की राशि में छूट का लाभ नेशनल लोक अदालत के माध्यम से दी जा रही है, इसलिए आप सभी करदाताओं से अपील है, कि अधिक से अधिक संख्या में नेशनल लोक अदालत में पहुँचकर छूट का लाभ लें।












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