Gyanvapi के व्यास तहखाने में मिला पूजा का अधिकार, CM मोहन यादव ने कहा- यह फैसला बनेगा मील का पत्थर
Gyanvapi Case: ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा करने का अधिकार हिंदू पक्ष को आज मिल गया है। वाराणसी जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। ज्ञानवापी के व्यास त हखाने में पूजा करने का अधिकार मिलने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुशी जाहिर की है।
सीएम मोहन यादव ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ज्ञानवापी मामले पर बनारस के जिला कोर्ट द्वारा दिया गया फैसला मील का पत्थर बनेगा। ASI की रिपोर्ट भी इस बात को इंगित कर रही कि यह फैसला जिसके पक्ष में आना चाहिए था, उसी के पक्ष में हुआ है।

इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सभी हिंदुओं के लिए भावानात्मक रूप से आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत-बहुत बधाई...। आपको बता दें कि वाराणसी के ज्ञानवापी में 31 साल बाद व्यास तहखाने में पूजा शुरू होगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था कराने का आदेश दिया है। ये तहखाना मस्जिद के नीचे है।
व्यास तहखाने में अब नियमित पूजा अर्चना होगी। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, यहां काशी विश्वनाथ ट्रस्ट बोर्ड की तरफ से पूजा अर्चना करवाई जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए हिंदू पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी द्वारा बताया गया कि व्यास जी के तहखाना को कब्जे से मुक्त करते हुए सन 1993 में तत्कालीन सरकार ने धार्मिक क्रियाओं पर रोक लगा दिया गया था।
इस मामले में कोर्ट में मांग की गई थी कि तहखाना में पुनः पूजा पाठ करवाने की अनुमति दी जाए। व्यास परिवार के शैलेंद्र कुमार व्यास की तरफ से अपील दाखिल की गई थी। जिसमें कोर्ट में सुनवाई के बाद जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त किया गया था। इसके बाद बुधवार को कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी तहखाना में पूजा पाठ का अधिकार व्यासजी के परिवार को मिल गया।












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