MLA Kanchan Tanve: क्या बीजेपी विधायक का चुनाव रद्द हो सकता है? हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, जानें क्या है मामला
MLA Kanchan Tanve: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधायक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने कहा कि विधायक ने कोर्ट से धोखाधड़ी करने का प्रयास किया है। अदालत के खिलाफ आरोप लगाने की हद तक चली गईं।
कांग्रेस नेता कुंदन मालवीय द्वारा दायर एक चुनाव याचिका से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने खंडवा के मौजूदा विधायक कंचन तनवे पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत की टाइम से नोटिस मिलने के बावजूद कार्यवाही में जानबूझकर देरी करने के प्रयास के लिए विधायक पर जुर्माना लगाया।

लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकल पीठ ने कहा कि प्रतिवादी विधायक के अदालत के साथ धोखाधड़ी करने और समय पर लिखित बयान दाखिल न करने के लिए गलत बहाना बनाने के प्रयास को माफ नहीं किया जा सकता है। 42 वर्षीय विधायक 13 मई के पहले के आदेश को रद्द करने के लिए दायर अंतरिम आवेदन पर आदेश पारित कर रही थी।
कोर्ट ने कहा कि यह जुर्माना दो आधारों पर लगाया गया है। पहला जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 86(6) के वैधानिक प्रावधान के बावजूद कार्यवाही में देरी करने के लिए प्रयास किया गया है और दूसरा गलत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोर्ट के खिलाफ आरोप लगाने की हद तक जाना।
विधायक ने पहले कहा था कि कोर्ट ने उन्हें 6 मई को ही तामील मान लिया था। इस संबंध में 8 मई को कोर्ट को नोटिस की पावती प्राप्त हुई थी। इसलिए नोटिस पोस्टिंग की अगली तारीख 13 मई को वह व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित नहीं हुई।
इस पर कोर्ट ने जोर देकर कहा कि प्रतिवादी ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि इस न्यायालय को नोटिस की पावती 8 मई को प्राप्त हुई थी, लेकिन इससे पहले मामला 6 मई को उठाया गया था। प्रतिवादी द्वारा जैसा कहा गया वह झूठा और आधारहीन है।
1951 अधिनियम की धारा 86(6) में प्रावधान है कि चुनाव याचिका में कार्यवाही आम तौर पर दिन-प्रतिदिन जारी रहनी चाहिए। प्रतिवादी विधायक के वकील ने यह दलील भी दी थी कि खंडवा निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे मतदान के कारण वह 13 मई को अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकीं।
हालांकि अदालत ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं थी। उनका वकील उपस्थित हो सकता था। इस मामले पर आज 4 जुलाई को दोबारा सुनवाई होगी।












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