MP News: सरकारी राशन प्राप्त करने वालों को करना होगा ये काम, वरना रुक सकता है खाद्यान्न
मध्यप्रदेश के खाद्य आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने बैठक में कहा कि, खाद्यान्न प्राप्त करने वाले ऐसे परिवार जिनकी संख्या 10 या उससे अधिक है, ऐसे परिवारों की जाँच की जाए। इसके साथ ही पात्र सभी लोगों को समय पर खाद्यान्न मिले, यह भी सुनिश्चित किया जाए।
खाद्यान्न प्राप्त करने वाले सभी सदस्यों की ई-केवायसी 5 मार्च तक पूर्ण करें, प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण रश्मि अरुण ने विभाग की समीक्षा में निर्देश दिए हैं।

प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग रश्मि अरुण शमी ने कहा है कि, खाद्यान्न प्राप्त करने वाले सभी सदस्यों की ईकेवायसी 5 मार्च तक पूर्ण की जाए। पीओएस मशीन और भौतिक रूप से राशन दुकान में उपलब्ध स्टॉक का मिलान भी 28 फरवरी तक पूर्ण किया जाए। प्रमुख सचिव रश्मि अरुण ने सोमवार को ग्वालियर में बाल भवन के सभागार में उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए।
बैठक में आयुक्त खाद्य कर्मवीर शर्मा, एमडी नागरिक आपूर्ति निगम एवं वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन अनुराग वर्मा सहित ग्वालियर-चंबल संभाग के जिला कलेक्टर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति निगम एवं वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के साथ ही सहकारिता और मार्कफेड के अधिकारी उपस्थित थे।
प्रमुख सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग रश्मि अरुण ने समीक्षा के दौरान कहा कि, जो खाद्य दुकानें लंबे समय से निलंबित हैं, उनका सक्षम अधिकारी के माध्यम से निराकरण कराया जाए। गेहूँ उपार्जन के लिये सभी जिला कलेक्टरों से अनुमान का आंकलन कराने एवं उपार्जन के अनुसार भण्डारण क्षमता की व्यवस्था के दिशा-निर्देश दिए गए। इसके साथ ही सभी जिलों में पर्याप्त संख्या में बारदाने की उपलब्धता के संबंध में भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
कुलमिलाकर, देखा जाए तो मध्यप्रदेश के खाद्य आयुक्त कर्मवीर शर्मा ने बैठक में कहा कि, खाद्यान्न प्राप्त करने वाले ऐसे परिवार जिनकी संख्या 10 या उससे अधिक है, ऐसे परिवारों की जाँच की जाए। इसके साथ ही पात्र सभी लोगों को समय पर खाद्यान्न मिले, यह भी सुनिश्चित किया जाए।
ये भी पढ़े- MP News: फॉर्मर रजिस्ट्री के काम में लापरवाही, कलेक्टर ने जिम्मेदार अधिकारी की सैलरी काटी












Click it and Unblock the Notifications