मध्य प्रदेश सरकार सिंचाई की समस्या दूर करने के लिए सरकार किसानों के लिए चला रही ये योजना
MP Balram Talab Yojana: किसानों के खेत फसलों से लहलहाए इसके लिए सबसे जरूरी सिंचाई होती है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने किसानों के खेतों की सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए बलराम तालाब योजना चला रही है। मध्यप्रदेश सरकार की इस योजना का उद्देश्य बरसात के पानी को संरक्षित करना है। बलराम ताबाल योजना के( तहत तालाब बनाने के लिए किसानों को अनुदान के तहत धनराशि दी जाती है।

मध्य प्रदेश बलराम तालाब योजना के तहत किसानों को उनके खेत के एक हिस्से में सिंचाई करने के लिए तालाब का निर्माण करवाने के लिए अनुदान दिया जाता है। यह योजना एक तरफ राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा देती है और दूसरी तरफ किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाती है। बलराम योजना का लाभ मध्य प्रदेश के सामान्य, छोटे ओर सीमांत किसानों के साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को अनुदान दिया जाता है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने प्रदेश के किसानों के लिए येा योजना इसलिए शुरू की ताकि इसके जरिए जमीन के वॉटर लेवल को बढ़ाया जा सके, इसके साथ ही किसानों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। इससे खेत की सिंचाई तो की ही जा सकती है इसे साथ ही खेता और आस-पास के कुओं और नलकूपों के जल स्तर में सुधार होगा।
हालांकि मध्य प्रदेश के वो ही किसान इस योजना का लाभ उठा सकते है जिन किसानों ने वित्तीय वर्ष 2017-18 और इसके बाद राज्य में जारी योजना के तहत खेतों में ड्रिप या स्प्रिंकलर सेट लगवाए हैं और जिनके खेत वर्तमान समय में चालू स्थिति में हो। ये किसान इस योजना के तहत अप्लाई करने के पात्र किसान होंगे। इतना ही नहीं संरक्षण सर्वेक्षण अकिकारी द्वारा जमीन का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा।
इसके अलावा वो ही किसान इस योजना के तहह अनुदान के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास खुद की कृषि योग्य जमीन होगी। अगर किसान ने लीज पर कृषि भूमि ली है उस पर तालाब बनवाने क लिए अनुदान नहीं दिया जाता है।
इसके अलावा बलराम तालाब योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी हो। सामान्य से लेकर हर जाति से संबंध रखने वाले किसान MP Balram Talab Yojana 2023 के तहत आवेदन कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश की किसान कल्याण तथा कृषि विभाग की अधिकारिक वेबसाइट के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं नहीं तो क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। जिला पंचायत आवेदन के आधार पर स्वीकृति देगा।
बलराम तालाब योजना की अनुदान राशि डीबीटी के जरिए किसान के खाते में भेजी जाएगी।
- सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 40 प्रतिशत अधिक से अधिक करीब 80 हजार रु मिलेगा।
- लघु सीमांत किसान को लागत का 50 प्रतिशत अधिक से अधिक 80 हजार रु मिलेगा।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को लागत का 75 प्रतिशत अधिक से अधिक 1 लाख रु मिलेगा।












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