MP Assembly Election: अब 1 अक्टूबर को 18 साल पूरे करने वाले युवा बन सकते हैं वोटर, जुड़वा सकते हैं नाम
मप्र विधानसभा चुनाव 2023 में अब 1 अक्टूबर को 18 साल के होने वाले युवा भी मतदान कर अपना विधायक चुन सकेंगे। मप्र निर्वाचन आयोग इसके लिए आवेदन से लेकर मतदाता सूची में नाम शामिल करने और वोटर आईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। 4 अक्टूबर को नई मतदाता सूची जारी की जाएंगी। आवेदन करने के लिए 31 अगस्त आखिरी तारीख है।

मप्र में इस दफा युवा मतदाताओं की संख्या काफी बढ़ जाएगी। कारण निर्वाचन आयोग के नियमों में बदलाव के बाद अब 17 प्लस की उम्र वाले युवा वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे ही तय तारीख को 18 साल पूरे करेंगे, उसके बाद उनका वोटर आईडी कार्ड जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि नए नियमों के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 को जिनकी आयु 18 साल पूरी हो रही है, यदि उन्होंने अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए आवेदन कर दिया था तो उनका मतदाता परिचय पत्र बनकर आ जाएगा। वे आगामी विधानसभा चुनाव में जीवन का पहला मतदान कर सकेंगे और अपनी पसंद का विधायक चुन सकेंगे।
पहले 1 जनवरी को 18 साल पूरे करने का नियम था
भारत निर्वाचन आयोग के नियमानुसार पहले साल की 1 जनवरी को 18 साल पूरे करने वाले के नाम ही मतदाता सूची में जोड़े जाते थे, लेकिन अब नियमों में बदलाव कर इसके लिए एक साल में 4 तारीखें तय कर दी गई हैं। इसमें 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 साल पूरे करने वाले अपना नाम जुड़वाने आवेदन कर सकते हैं।
युवा कैसे अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं
निर्वाचन आयोग के स्थानीय कार्यालय में युवा सीधे अपने फॉर्म भरकर, सारी प्रक्रिया और दस्तावेज की सत्यापित कापी लगाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र के बीएलओ के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर फार्म जमा किया जा सकता है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग ने वोटर हेल्पलाइन एप लांच किया है। इसके माध्यम से भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाया जा सकता है। मप्र निर्वाचन आयोग की बेवसाइट के माध्यम से लिंक प्राप्त कर फार्म सबमिट किया जा सकता है। इसके लिए 31 अगस्त 2023 तक आवेदन किए जा सकेंगे, इनका निराकरण 22 सितंबर तक कर दिया जाएगा। 4 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।












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