लखनऊ में होर्डिंग्स का मामला: HC के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार
लखनऊ। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन करने वालों के फोटो लगे पोस्टर्स सार्वजनिक स्थलों से हटाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया था कि लखनऊ में लगे इन होर्डिंग्स को तुरंत हटाया जाए। योगी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को मामले की सुनवाई होगी।

सीएए के खिलाफ लखनऊ में प्रदर्शन करने वालों के फोटो सहित पोस्टर और बैनर सार्वजनिक स्थलों पर लगा दिए गए थे। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार लोगों की निजता और जीवन की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों पर अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कोर्ट ने लखनऊ के डीएम और पुलिस कमिश्नर को पोस्टर-बैनर हटाने का निर्देश दिया था और 16 मार्च को अनुपालन आख्या मांगी थी।
कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सरकार अभी हाई कोर्ट के फैसले का अध्ययन कर रही है। जो भी निर्णय लिया जाएगा प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में लिया जाएगा। सोमवार को अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने भी लोकभवन में अफसरों के साथ बैठक की। बैठक में लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश, पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडेय और न्याय विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे।












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