यूपी में अब बुजुर्ग माता-पिता की संपत्ति नहीं हड़प सकेंगे बच्चे, योगी सरकार करेगी नियमावली में संशोधन

लखनऊ। बुजुर्ग माता-पिता की सेवा नहीं करने और संपत्ति को हड़पकर उनको बेदखल करने वालों के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कड़े नियम बनाने की तैयारी में है। इसके लिए भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावली 2014 को सरकार संशोधन करने जा रही है। संशोधन के बाद इस नियमावली में बेदखली की प्रक्रिया को जोड़ा जाएगा। राज्य विधि आयोग ने इस नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है।

Yogi government set to amend the Maintenance and Welfare Rules 2014

दरअसल, भरण-पोषण एवं कल्याण नियमावाली वर्ष 2014 में प्रभाव में आई थी। नियमावली आने के बाद भी इसे सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। इस नियमावली में वृद्ध माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति के संरक्षण के लिए विस्तृत कार्य योजना नहीं बनाई गई थी। तो वहीं, अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने बुजुर्ग माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों के बच्चों द्वारा उनकी सम्पति से उन्हें बेदखल करने की कोशिशों के मामले सामने आए हैं।

बार-बार ऐसे मामले सामने आने के बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से इस नियमावली को और प्रभावशाली बनाने के निर्देश दिए थे। तो वहीं, अब राज्य विधि आयोग की सचिव सपना त्रिपाठी ने बताया कि नियमावली के प्रस्तावित संशोधन में न सिर्फ बुजुर्ग माता पिता के बच्चों, बल्कि रिश्तेदारों को जोड़ा गया है। पीड़ित माता-पिता अगर चाहें तो वह अपना केस को पहले एसडीएम और फिर प्राधिकरण के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। एसडीएम के आदेश के बाद ऐसे बच्चों को वह अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं जो उनकी देखभाल नहीं करते या उन्हें प्रताड़ित करते हैं।

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