मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े 20 और मुकदमे वापस लेने की योगी सरकार ने दी अनुमति

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे के 20 और मुकदमे वापस लेने की अनुमति दे दी है। इसके लिए तीन शासनादेश जारी किए गए हैं। बता दें कि शासन ने जिन मुकदमों को वापस लेने की अनुमति दी है, वे पुलिस और पब्लिक की ओर से दर्ज कराए गए थे। ये सभी मुकदमे आगजनी, लूट डकैती आदि धाराओं के हैं। इससे पहले 74 मुकदमों को वापस लेने की अनुमति यूपी सरकार दे चुकी है।

Yogi government permission to withdraw 20 more cases related to Muzaffarnagar riots

मीडिया खबरों के अनुसार, पिछले वर्ष से मुजफ्फरनगर दंगे में मुकदमे वापस लेने की कार्रवाई शासन की ओर से चल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले 8 मार्च तक यूपी सरकार की तरफ से 7 शासनादेश जारी किए गए थे, जिनके आधार पर 48 मुकदमे वापस लेने की अनुमति दे दी गई थी। पांच मुकदमे कोर्ट में निस्तारित हो चुके हैं, जबकि एक में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। अब लोकसभा चुनाव के बाद तीन और शासनादेश जारी कर 20 मुकदमों को वापस लेने की अनुमति दी गई है। इसमें सबसे ज्यादा मुकदमे फुगाना थाने के है।

वहीं, एडीएम प्रशासन अमित कुमार सिंह ने बताया कि शासन की ओर से 20 मुकदमे वापस लेने की अनुमति के शासनादेश आए हैं। इन मुकदमों की पत्रावली प्रशासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी और जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को भेज दी गई है।

दंगे में 60 लोग मारे गए थे, 40 हजार हुए थे बेघर
बता दें कि समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार के दौरान पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में भीषण दंगा हुआ था। मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में अगस्त-सितंबर 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगे में 60 लोग मारे गए थे और 40 हजार से अधिक लोग बेघर हुए थे। मुजफ्फरनगर दंगो के दौरान कुल 502 मुकदमे दर्ज किये गए थे जिसमे 6867 लोग आरोपी बताये गये थे।

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