UP News: आदिपुरुष को लेकर दायर याचिका पर HC ने दी संशोधन की छूट
उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ पीठ में आदिपुरुष फिल्म को लेकर एक याचिका में संसोधन करने का निर्देश दिया गया है।
Lucknow bench of the Allahabad high court: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने सोमवार को फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ लंबित जनहित याचिका में एक संशोधन आवेदन की अनुमति को मंजूरी दे दी है जिसमें सेंसर बोर्ड द्वारा इसे जारी प्रमाण पत्र को रद्द करने की मांग की गई थी।
याचिका में दिया गया रामायणों का संदर्भ
संशोधन आवेदन में याचिकाकर्ताओं ने वाल्मिकी रामायण और कंबा रामायणम समेत 10 रामायणों का संदर्भ दाखिल किया है। मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने संशोधन आवेदन की अनुमति दी।

याचिकाकर्ताओं ने की थी प्रतिबंध लगाने की मांग
याचिकाकर्ताओं कुलदीप तिवारी और बंदना कुमार ने वकील रंजना अग्निहोत्री और सुधा शर्मा के माध्यम से याचिका दायर की थी। पिछले अक्टूबर में फिल्म का टीज़र जारी होने पर फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए जनहित याचिका दायर की गई थी।
बाल्मिकी रामायण का दिया गया हवाला
संशोधन आवेदन में याचिकाकर्ताओं ने वाल्मिकी रामायण और कंबा रामायणम समेत 10 रामायणों का संदर्भ दाखिल किया है। उच्च न्यायालय ने 30 जून को फिल्म के निर्देशक ओम राउत, निर्माता भूषण कुमार और संवाद लेखक मनोज मुंतशिर को 27 जुलाई को अपने व्यक्तिगत हलफनामों के साथ अपने वास्तविक आचरण के बारे में बताते हुए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था।
अदालत ने दिया था समिति बनाने का निर्देश
अदालत ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को विशेषज्ञों की एक पांच सदस्यीय समिति गठित करने का भी निर्देश दिया था जो फिल्म की दोबारा जांच (फिर से समीक्षा) करेगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसमें भगवान राम, देवी सीता, भगवान हनुमान और रावण आदि की कहानी और चित्रण है या नहीं है।












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