सपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री रहे इकबाल अली की अवैध डेंटल कॉलेज पर चला बुलडोजर

लखनऊ। समाजवादी पार्टी की सरकार में दर्जा प्राप्त पूर्व राज्यमंत्री इकबाल द्वारा हथियाई गई करोड़ों की सरकारी बेशकीमती जमीन पर मंगलवार को प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। जानकारी के अनुसार, इकबाल द्वारा मडियांव थाना क्षेत्र स्थित घैला रोड किनारे कैरियर डेंटल कॉलेज बनवाया गया था, जिन्हें 4 महीना पहले प्रशासन द्वारा नोटिस दिया गया था। नोटिस मिलने के बावजूद भी कॉलेज के मालिक द्वारा कब्जे को मुक्त नहीं किया गया। मंगलवार को जिला प्रशासन की मौजूदगी में नहर पर निर्मित उनके गेट को गिरा दिया गया। कब्जे से खाली जमीन हुई जमीन को नहर विभाग को पुन: दे दी गई।

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    sp leader iqbal ali career dental college encroachment demolished

    बता दें कि बीते दिनों कैरियर डेंटल कॉलेज के मालिक इकबाल और अजमत अली को बाराबंकी में टोल पर गुंडागर्दी मामले में गिरफ्तार किया गया था। सपा के पूर्व ब्‍लाक प्रमुख के पति द्वारा हथियाई जमीन पर कब्जा हटाने के निर्देश सपा सरकार में रसूख के दम पर इलाकों की तमाम जमीनों पर कब्‍जा करने वाले पूर्व ब्‍लाक प्रमुख के पति अजय यादव द्वारा हथियाई गई जमीन पर भी जिलाधिकारी ने कार्रवाई करने का आदेश दिया। आरोप है कि अजय यादव ने तहसील कर्मियों की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर भवन बनवाया है। सरोजनी नगर तहसील के ग्राम कल्ली पश्चिम में डीएम अभिषेक प्रकाश ने सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

    जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रहा अभियान

    अपर जिला मजिस्ट्रेट अमरपाल सिंह लखनऊ अपर जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के बाद पूरे जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चल रहा है। अगर कोई भी व्याक्ति या संस्था ऐसी है जो सरकारी जमीन, चारागाह, सड़क, नाली आदि पर कब्जा किया है तो उसी को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप लोगों ने पहले नोटिस दिया होता तो जो निर्माण हुआ है वह नहीं हुआ होता के सवाल पर अमरपाल सिंह ने बताया कि ये पहले से रहा होगा उसके बारे में नहीं पता। अभी जिलाधिकारी के आदेश के बाद 9 तारीख से अभियान चलाया गया है। जो चिन्हित किए जा रहे हैं उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस इंस्टीट्वीट के खिलाफ फरवरी में कोर्ट ने नोटिस पारित किया था। इस बारे में इकबाल भलीभांति अवगत थे। उनके ऊपर साढ़े 3 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

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