यूपी में 31661 सहायक अध्यापक भर्ती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 31,661 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। अब योगी सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। डाली गई याचिका में कहा गया है कि 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। जब तक उच्चतम न्यायालय इस पर फैसला नहीं देता तब तक याची ने 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका शिक्षा मित्रों की वकील रितु रेनुवाल ने दाखिल की है।

Plea filed against yogi govt decision to recruit 31661 teachers

बेरोजगारी को लेकर प्रदेश में युवाओं के प्रदर्शन के बाद योगी सरकार ने सभी विभागों से रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 31,661 सहायक अध्यापकों पर भर्ती एक सप्ताह में करने का ऐलान कर दिया। इस बारे में प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने शनिवार को कहा था कि बेसिक शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापकों के 69000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जनवरी 2019 में टीईटी परीक्षा कराई थी। उसी महीने शासनादेश में टीईटी पास करने के लिए सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 65 प्रतिशत और आरक्षित व पिछड़ा वर्ग के लिए कम से कम 60 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य किया गया था।

इस शासनादेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका डाली गई गई थी जिसका फैसला मार्च 2020 में प्रदेश सरकार के पक्ष में आया था। इसके बाद उच्चतम न्यायालय में डाली गई याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2020 में प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया कि शिक्षामित्रों के लिए निर्धारित सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर बाकी रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी की जाय। इसी आधार पर मुख्यमंत्री ने 31,661 पदों पर भर्ती के आदेश दिए हैं।

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