माफिया मुख्तार अंसारी पर बड़ी कार्रवाई, लखनऊ में अवैध रूप से खरीदी गई 3 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त
लखनऊ, 21 नवंबर: आजमगढ़ पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी की अवैध कमाई से लखनऊ में अर्जित तीन करोड़ की जमीन को कुर्क करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। यह कार्रवाई आजमगढ़ जिले में दर्ज गैंगस्टर के तहत माफिया मुख्तार की संपत्तियों को चिह्नित कर किया गया है। अब आजमगढ़ पुलिस लखनऊ में मुख्तार की इस जमीन को जब्त करेगी। करोड़ों की इस संपत्ति को मुख्तार ने सर्किल रेट छिपाकर एक व्यापारी से मात्र पांच लाख में रजिस्ट्री करा ली थी।
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मुख्तार की पत्नी के नाम चिन्हित की गई संपत्ति
दरअसल, उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत मुख्तार की चल-अचल संपत्ति को चिह्नित किया जा रहा है। इसी क्रम में लखनऊ में 21 विधानसभा मार्ग हुसैनगंज में मुख्तार की पत्नी के नाम एक संपत्ति चिह्नित की गई थी।
सर्किल रेट छिपाकर महज पांच लाख में कराई थी रजिस्ट्री
मुख्तार ने इस जमीन को सर्किल रेट छिपाते हुए एक व्यापारी से महज पांच लाख रुपए में अपनी पत्नी के नाम 2007 में रजिस्ट्री करा ली थी। आजमगढ़ पुलिस चिह्नित करने के बाद संपत्ति को कुर्क करने की कवायद में जुट गई है। एसपी के माध्यम से जिलाधिकारी आजमगढ़ को पत्र भी लिखा गया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट 14ए के तहत संपत्ति कुर्क की जाएगी। मुख्तार अंसारी ने 2007 में करोड़ों की जमीन औने-पौने दामों पर दर्ज करायी थी। 2014 में विधायक के खिलाफ आजमगढ़ जिले के तरवां थाने में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें मुख्तार समेत 11 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी।
एसपी ने कहा, "आजमगढ़ पुलिस और जांचकर्ताओं को मुख्तार की संपत्ति कुर्क करने के लिए भेजा जा रहा है। इसके साथ ही भविष्य में अपराधियों के खिलाफ 14ए गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियान जारी रहेगा और संपत्ति को जब्त करना जारी रहेगा।''












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