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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष Ajay Kumar Lallu की बढ़ी मुश्किल, मानहानि मामले में कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा

Ajay Kumar Lallu: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मानहानिक के मामले में सजा सुनाई है। कोर्ट ने लल्लू पर 10 हजार रुपए के जुर्माना के साथ-साथ एक साल की सजा सुनाई है।

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Ajay Kumar Lallu

Ajay Kumar Lallu: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने पूर्व मंत्री श्रीकांत शर्मा की तरफ से दायर मानहानि के मामले में अजय कुमार लल्लू को एक साल की सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, श्रीकांत शर्मा ने साल 2019 में अजय कुमार लल्‍लू के खिलाफ मामला दायर कराया था, जिसपर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आरोप लगाया था कि श्रीकांत शर्मा ने दाऊद और इकबाल मिर्ची की कंपनियों को फायदा पहुंचाया है। इस पर श्रीकांत शर्मा ने साल 2019 में अजय कुमार लल्लू के खिलाफ केस दायर किया था। हालांकि, मुकदमा दर्ज कराने से पहले शर्मा ने नोटिस देकर लल्‍लू से कहा था कि वह उनसे माफी मांग लें। शर्मा का आरोप था कि अजय कुमार लल्‍लू ने पीएफ घोटाले में उनका नाम जोड़ा।

इस दौरान श्रीकांत शर्मा ने सफाई देते हुए कहा थी कि भविष्‍य निधि में वह किसी पद पर नहीं थे न इसमें उनकी कोई भूमिका थी। श्रीकांत शर्मा की तरफ से दर्ज मुकदमे पर सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश श्रीवास्तव ने अजय कुमार लल्लू पर दोष सिद्ध करार देते हुए एक साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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वहीं, अजय कुमार लल्लू की ओर से कहा गया कि वह वरिष्ठ नागरिक हैं। साथ ही, जन सेवक व विधायिका के सदस्य रह चुके हैं। लिहाजा कम से कम सजा दी जाए। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट ने लल्लू को 20-20 हजार की दो जमानते एवं मुचलका दाखिल करने के बाद जमानत दे दी। आपको बता देंस अजय कुमार लल्‍लू यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस की हार के बाद से प्रदेश पार्टी अध्‍यक्ष पद से इस्‍तीफा दे चुके हैं।

English summary
MP MLA Special Court sentenced Congress leader Ajay Kumar Lallu to 1 year imprisonment
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