राहुल गांधी की नागरिकता पर 6 माह में फैसला करे केंद्र सरकार: हाईकोर्ट

Lucknow News, लखनऊ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता का संबंधी मामले में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने शुक्रवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 महीने में इस प्रकरण को निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।

highcourt order to decide Rahul Gandhi citizenship within six months

शुक्रवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच में सुनवाई हुई। जिसमें न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा और न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने डॉ. रजनीश कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार को छह माह में मामले के निस्तारण के लिए कहा।

बता दें कि याची का आरोप है कि राहुल गांधी ने अपनी एक कंपनी का लंदन में जो रिटर्न दाखिल किया है उसमें अपनी नागरिकता ब्रिटिश दिखाई है। याचिका में कहा गया है कि यह कानून की मंशा के खिलाफ है।

याचिकाकर्ता ने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने अपने को ब्रिटिश नागरिक बता कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 9 का उल्लंघन किया है। उन्होंने मांग की कि खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित करे जाने पर राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता समाप्त मानी जानी चाहिए।

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