Swami Prasad Maurya की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज, जान का खतरा जताते हुए मांगी थी सुरक्षा

सपा नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने झटका दिया है। कोर्ट ने वाई या जेड श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की याचिका का खारिज कर दिया है।

Swami Prasad Maurya

Swami Prasad Maurya: समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी जान का खतरा जताते हुए सुरक्षा की मांग वाली एक याचिका कोर्ट में दायर की थी। स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है।

हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य को झटका देते हुए वाई या जेड श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने की याचिका का खारिज कर दिया है। हालांकि, लखनऊ खंडपीठ ने मौर्य को छूट देते हुए कहा कि सुरक्षा के आकलन संबंधी कमिश्‍नरेट लेवल की सुरक्षा समिति के आदेश को वह सक्षम मंच के सामने चुनौती दे सकते हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की लखनऊ खंडपीठ ने स्वामी प्रसाद मौर्य की खारिज करते हुए पारित किया है। बता दें कि याचिकाकर्ता स्‍वामी प्रसाद मौर्य ने कोर्ट में दलील दी थी कि राज्य सरकार ने उचित कारणों के बिना उसकी सुरक्षा कम कर दी।

जबकि, उनकी जान को खतरा अभी भी बना हुआ है। उन्होंने पीठ से राज्य को निर्देश देने का अनुरोध किया कि वह उन्हें वाई या जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करे। मौर्य की याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट के समक्ष यूपी सरकार की ओर से भी दलील दी गई।

यूपी सरकार की तरफ से कहा कि लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट की स्थापना के बाद 10 जुलाई 2020 के एक शासनादेश के तहत किसी व्यक्ति पर खतरे के आकलन के लिए कमिश्नरेट स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, उक्त कमेटी ही सबसे पहले खतरे का आकलन करती है।

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    कोर्ट को बताया गया कि उक्त कमेटी ने स्वामी प्रसाद की सुरक्षा बढ़ाए जाने सम्बंधी प्रत्यावेदन को 22 मार्च को खारिज कर दिया है। जिसके बाद कोर्ट ने मौर्य की याचिका को खारिज कर दिया।

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