उत्तर प्रदेश में गोहत्या, यौन शोषण अब गुंडा एक्ट के अंतर्गत
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार अब गोहत्या, यौन शोषण और बाल श्रम जैसे अपराधों पर उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के तहत कार्रवाई करेगी। शनिवार को एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक द्वारा इस अधिनियम में संशोधन को मंजूरी देने के बाद यह अधिनियम लागू हो गया है।
अधिकारी के मुताबिक, नये प्रावधानों के तहत गैरकानूनी परिवहन, तस्करी और गोहत्या जैसे अपराधों को गुंडा अधिनियम के दायरे में लाया गया है। बाल श्रम, हरे पेड़ों की कटाई, यौन शोषण और मानव तस्करी जैसे अपराधों को भी इस नए कानून में जगह दी गई है।
इंडो-एशियन न्यूज सर्विस।













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