पूर्व सांसद अन्नू टंडन समेत 4 नेताओं को 2-2 साल कैद की सजा, जानें क्या है मामला ?
लखनऊ। उन्नाव से सांसद रहीं अन्नू टंडन को लखनऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने दो साल कैद की सजा सुनाई है। अन्नू टंडन ने तीन साल पहले राजनैतिक धरना प्रदर्शन के दौरान ट्रेन रोकी थी। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने पूर्व सांसद के अलावा उन्नाव के तत्कालीन कांग्रेस जिला अध्यक्ष सूर्य नारायण यादव, शहर अध्यक्ष अमित शुक्ला व युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अंकित परिहार को भी दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रत्येक अभियुक्त को 25-25 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति भी अदा करने का आदेश दिया है। बता दें, अन्नू टंडन कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सांसद रही थीं। अक्टूबर 2020 में उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी ज्वॉइन कर ली थी।
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12 मिनट प्रभावित हुई थी ट्रेन
12 जून 2017 को उन्नाव आरपीएफ की ओर से दर्ज एफआईआर के मुताबिक, उन्नाव स्टेशन के पूर्वी किनारे पर बने ओवरब्रिज के पास कांग्रेस का बैनर और झंडा लिए प्रदर्शनकारी खड़े थे। उसी समय गाड़ी संख्या 18191 प्लेटफार्म नंबर- 2 पर आ रही थी। ट्रेन को आता देखकर प्रदर्शनकारी लाइन नंबर- 2 पर खड़े हो गए। भीड़ को लाइन पर खड़ा देखकर चालक ने ट्रेन को प्लेटफार्म से पहले ही रोक लिया। गाड़ी के रुकते हुए प्रदर्शनकारी दौड़कर इंजन पर चढ़ गए और नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों को किसी तरह समझा-बुझाकर ट्रेन से उतारा गया। इस घटना से ट्रेन 12 मिनट प्रभावित हुई। इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व अन्नू टंडन, सूर्य नारायण यादव, अमित शुक्ला व अंकित परिहार कर रहे थे।
अन्नू टंड समेत चार नेताओं को दो-दो साल कैद की सजा
मामले में विवेचना के बाद उन्नाव आरपीएफ के उपनिरीक्षक मिथिलेश कुमार यादव ने अभियुक्तों के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 174 (A) में आरोप पत्र दाखिल किया था। दो अगस्त 2018 को कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए मुकदमे का विचारण शुरु किया। तीन साल बाद अब धरना प्रदर्शन के दौरान ट्रेन रोककर अराजकता फैलाने में दोषी करार देते हुए उन्नाव की पूर्व सांसद अनु टंडन, कांग्रेस नेता सूर्य नारायण यादव, अंकित परिहार व अमित शुक्ला को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।












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