2011 में 4000 इस्पेक्टर भर्ती रद्द, कोर्ट ने फिर से परीक्षा के दिये निर्देष

इलाहाबाद। दरोगा भर्ती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बार फिर से डंडा चल गया है। कोर्ट ने वर्ष 2011 में इस्पेक्टर भर्ती की प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने भर्ती की प्रक्रिया को दोबारा कराने के निर्देश दिये हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज मामले की सुनवाई करते हुए 2011 की 4000 इस्पेक्टर भर्ती को रद्द कर दिया है।

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Allahabad court rejects the Sub inspector appointment of 2011

कोर्ट ने फिर से लिखित परीक्षा कराकर नियुक्ति के निर्देश दिये हैं। कोर्ट के फैसले के बाद लंबे समय से नियुक्ती की राह देख कर आवेदकों क बड़ा झटका लगा है।आपको बता दें कि 2011 में दरोगा और सिपाही की भर्ती की प्रक्रिया पर भी सवाल उठ चुके हैं। दरोगा के कुल 810 व सिपाहियों के 6254 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाये गये थे, जिसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी।

याचिका में परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका पर व्हाइटनर के इस्तेमाल को लेकर कोर्ट में याचिक दायर की गयी थी। हालांकि कोर्ट ने इसपर फैसला देते हुए इस हरी झंडी दे दी थी। गौरतलब है कि मायावती सरकार में इस भर्ती को शुरु किया गया था। लेकिन अखिलेश सरकार में इस भर्ती को दोबारा शुरु किया गया था।

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जिसमें परीक्षा के दौरान उत्तर पुस्तिका में ब्लेड व व्हाइटनर के इस्तेमाल पर कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि यह स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि परीक्षा में व्हाइटनर व ब्लेड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बावजूद इसके इसका इस्तेमाल किया गया था, लिहाजा इस इन पुस्तिकाओं की ना जांचा जाए।

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