Jharkhand CM Hemant Soren ने कहा, 'निष्पक्ष सुनवाई' का मौका मिले, EC मुहैया कराए गवर्नर के पत्र की प्रति

Jharkhand CM Hemant Soren ने चुनाव आयोग से अपील की है कि गवर्नर ने आयोग से जो अनुरोध किया है, उसकी कॉपी मुहैया कराई जाए। Jharkhand CM Hemant Soren office of profit case copy of Governor request to EC

Jharkhand CM Hemant Soren ने चुनाव आयोग से राज्यपाल की ओर से किए गए अनुरोध की एक प्रति मांगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लाभ के पद केस में अपने वकील के माध्यम से आयोग से कहा, दूसरी राय के लिए राज्यपाल रमेश बैस द्वारा भेजे गए अनुरोध की कॉपी उपलब्ध कराएं। चुनाव आयोग से पत्र की एक प्रति मांगते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव निकाय को इस मामले में अपनी राय बताए दो महीने से अधिक समय हो गया, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक अपने फैसले का खुलासा नहीं किया है।

Jharkhand CM Hemant Soren

सीएम सोरेन ने जो पत्र लिखा है इसमें कहा गया है कि पैनल ने अपनी राय की एक प्रति साझा करने से "गलत तरीके से" मना कर दिया। राज्यपाल ने जब कहा कि वह सेकेंड ओपिनियन लेने वाले हैं, तो इस फैसले के बारे में मुख्यमंत्री को मीडिया साक्षात्कारों के माध्यम से जानकारी मिली।

सोरेन के वकील वैभव तोमर ने पत्र में कहा, मेरे मुवक्किल को लाभ का पद मामले में चुनाव आयोग से कोई नोटिस नहीं मिला है। "पूर्वाग्रह के बिना" सीएम सोरेन के अधिकारों के तहत उनके वकील ने राज्यपाल के अनुरोध वाली प्रति चुनाव आयोग से मांगी है। उन्होंने चुनाव आयोग से मुख्यमंत्री को "निष्पक्ष और प्रभावी सुनवाई" का मौका देने और बिना इनका पक्ष जाने "राज्यपाल को राय" न देने का आग्रह भी किया।

बता दें कि विगत अगस्त में भाजपा द्वारा चुनाव आयोग के पास याचिका दायर की गई। सोरेन पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद का मामला बताया गया और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत लाभ के पद मामले में सोरेन को अयोग्यता करार देने की मांग भी की गई। विधानसभा में बहुमत गंवाने की आशंका के बीच सोरेन का विधायकों को एकजुट करने का प्रयास भी सुर्खियों में रहा था।

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