सांसद इंजीनियर राशिद 15 अक्टूबर तक नहीं जाएंगे जेल, फिर बढ़ी अंतरिम जमानत की तारीख
Engineer Rashid Interim Bail: जम्मू-कश्मीर टेरर फंडिंग मामले में आरोपी और बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद की एक बार फिर अंतरिम जमानत बढ़ गई है। बारामूला लोकसभा से सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। राशिद को सबसे पहले 2 अक्टूबर तक चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, इसके बाद अब तीसरी बार राहत मिली है।
इससे पहले अंतरिम जमानत की अवधि 12 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाई गई थी। उससे पहले 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत मिली थी। जम्मू-कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए उन्हें ये जमानत दी गई थी। ऐसे में अब 15 अक्टूबर तक राशिद जेल नहीं जाएंगे।

3 अक्टूबर को करना था आत्मसमर्पण
मालूम हो कि टेरर फंडिंग के केस में 10 सितंबर को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राशिद को अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद 3 अक्टूबर को उन्हें सरेंडर करना था। राशिद विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले वो प्रचार के लिए जेल से बाहर आए थे।
तीसरी बार बढ़ी जमानत अवधि
बता दें कि तिहाड़ जेल में बंद बारामूला सांसद ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत के लिए पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद कोर्ट ने दो लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत बांड भरने पर अंतरिम जमानत दे दी थी।
गौरतलब है कि इंजीनियर राशिद को 2016 में जम्मू-कश्मीर में टेरर फंडिंग के आरोप में UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। राशिद का नाम एनआईए की ओर से कश्मीरी कारोबारी जहूर वताली से जुड़े केस में जांच के दौरान सामने आया था।
शपथ के लिए भी मिली थी जमानत
राशिद को घाटी में आतंकवादी ग्रुप और अलगाववादियों के लिए फंडिंग करने के आरोप के तहत गिरफ्तार किया था। इससे पहले इंजीनियर राशिद को कोर्ट ने सांसद के तौर पर शपथ लेने के लिए भी जमानत दी थी।












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