राजस्थान: बजट से पहले सीएम गहलोत का मास्टर स्ट्रोक, सस्ती दरों उपलब्ध होंगे किराए पर घर

राजस्थान में बजट से पहले गहलोत सरकार कमजोर आय वाले लोगों को सस्ती दरों पर घर उपलब्ध करवाने का फैसला किया है। प्रदेश में आवासीय योजनाओं के तहत बनकर खाली पड़े सरकारी आवासों को सरकार किराए पर देगी।

राजस्थान में कमजोर आय वर्ग वालों को गहलोत सरकार सस्ती दरों पर पर मकान किराए देगी। प्रदेश के जयपुर समेत राज्य के अन्य शहरों में अफॉर्डेबल आवासीय योजनाओं के तहत खाली पड़े लगभग 3000 से ज्यादा मकानों को गरीब और कमजोर आय वर्ग वालों को सस्ती दरों पर मकान किराए पर दिए जाएंगे। इन खाली पड़े बहुमंजिला आवासों के निस्तारण के लिए प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग कुंजीलाल मीणा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव डॉ जोगाराम निदेशक एवं विशेष सचिव हृदेश कुमार शर्मा रूडसिको के परियोजना निदेशक प्रदीप कुमार गर्ग उपस्थित रहे। जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव उज्जवल राठौड़ और मुख्य अभियंता तथा नगर विकास न्यास उदयपुर एवं भीलवाड़ा के सचिव ने ऑनलाइन वीसी के जरिए मौजूद रहे।

ashok gehlot

इतना होगा मकान का किराया

बैठक में परियोजना निदेशक आवासन की ओर से बताया गया कि राज्य में जयपुर शहर में आनंद लोक में 529 आवास, स्वप्नलोक में 588, जयसिंह पुरा खोर भांकरोटा में 134, जयसिंह पुरा खोर दिल्ली रोड में 1752, मकराना आगरा रोड में 777, पिंकपर्ल अजमेर रोड में 27, मुकुंदपुरा भांकरोटा में 42, रामला का बास कालवाड में 116, महापुरा सेज के पास 547, बगरू खुर्द ठीकरिया पर 20, बगरू खुर्द ओमेक्स सिटी पर 84, श्यामपुरा वाटिका रोड में 180, नेवटा में 487 आवास रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त भिवाड़ी में 104, चाकसू में 61, दौसा शहर में 116, बालोतरा शहर में 76, अलवर शहर में 364, अजमेर शहर में 184, पाली शहर में 502, प्रतापगढ़ शहर में 129 एवं टोंक शहर में 276 आवास रिक्त पड़े हैं। बैठक में इन आवासों को आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग वाले आवासहीन परिवारों को मासिक किराया राशि 200 से 300 रुपए तक दिए जाने का निर्णय लिया गया। आवंटी यदि 10 वर्ष तक उसी आवास में रहता है तो वह आवास की लागत की शेष राशि जमा कराकर मालिकाना हक प्राप्त कर सकता है। जिन स्थानों पर आवास उपलब्ध है। वहां पर सभी मूलभूत सुविधाएं बिजली-सड़क-पानी आदि संबंधित शहरी नगर निकाय द्वारा उपलब्ध कराई गई है। उपभोग के अनुसार आवंटी को पानी बिजली का बिल चुकाना होगा। आवासों को सस्ते किराए पर प्राप्त करने के लिए संबंधित नगर निकाय, विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास से संपर्क कर सकते हैं। रिक्त आवासों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पात्र परिवारों को आवंटित किए जाने का प्रावधान रखा गया है।

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