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जन आधार कार्ड में कराए जा सकेंगे एक से ज्यादा संशोधन, गहलोत सरकार ने जारी किए निर्देश

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जयपुर, 27 जुलाई। राजस्थान की गहलोत सरकार ने जन आधार कार्ड को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब जन आधार कार्ड में एक से ज्यादा संशोधन की सुविधा दी गई है। आमजन की परेशानी को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय किया है। मुख्य सचिव उषा शर्मा के निर्देश के बाद दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सरकार द्वारा जन आधार कार्ड की गलतियों को सुधारने के लिए जिला कलेक्टर और जिला जन आधार परियोजना अधिकारी को अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया है। सरकार ने जन आधार कार्ड के संशोधनों में आमजन को हो रही दिक्कतों को दूर करने के लिए नया परिपत्र जारी किया है। जिससे अब आम आदमी जन आधार कार्ड में त्रुटियों के चलते सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं रहेंगे।

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सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहे आमजन

गहलोत सरकार ने जन आधार कार्ड में त्रुटियों की वजह से आम आदमी की दिक्कतों को देखते हुए यह निर्देश जारी किए हैं, ताकि आम आदमी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं हो सके। पहले जन आधार कार्ड में परिवार के मुखिया या किसी सदस्य का नाम, जन्मतिथि एवं लिंग को केवल एक बार ही परिवर्तित किया जा सकता था। कई बार ई-मित्र की गलतियों के कारण भी त्रुटियां रह जाती थी। जिससे आम आदमी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कतें हो रही थी। इन गलतियों को दूर करने के लिए सरकार ने नया परिपत्र जारी किया है। परिपत्र के अनुसार आवेदक का नाम, जन्मतिथि, लिंग और जाति में एक से ज्यादा बार संशोधन करने के लिए अपील अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। मुख्य सचिव ने अपील अधिकारियों को सुर्खियों में सुधारने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे आमजन को ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा।

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English summary
More than one amendment can be done in Jan Aadhar card, Gehlot government issued instructions
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