MP में हाईकोर्ट के अलावा सभी अदालतें कहलाएंगी डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी, फुल कोर्ट मीटिंग में संकल्प पारित
MP हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में फुलकोर्ट मीटिंग में संकल्प पारित हुआ है कि हाईकोर्ट के अलावा सभी अदालतों को जिला न्यायपालिका कहें।

मप्र में अब हाईकोर्ट को छोड़कर सभी अदालतों को जिला न्यायपालिका यानि डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी कहा जाएगा। इस सिलसिले में एमपी हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में हुई फुल कोर्ट मीटिंग में संकल्प पारित किया गया है। सभी अदालत 'ट्रायल कोर्ट' के रूप में कही जाएगी। उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल रामकुमार चौबे ने इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है। मध्य प्रदेश इस तरह की व्यवस्था वाला दूसरा राज्य है और इससे पहले हिमाचल प्रदेश में फैसला लिया गया था।

मध्य उच्च न्यायालय की फुल कोर्ट मीटिंग में एक महत्पूर्ण संकल्प पारित किया गया है। चीफ जस्टिस रवि मलिमथ की अध्यक्षता में मीटिंग में फैसला लिया गया कि हाईकोर्ट के अलावा प्रदेश की सभी अदालतों को अब जिला न्यायपालिका यानि डिस्ट्रिक्ट ज्युडिशियरी कहा जाएगा। अधीनस्थ कोर्ट की जगह ट्रायल कोर्ट के रूप में संबोधित होगी। इस बारे में मप्र हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रामकुमार चौबे ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। फुल कोर्ट की मीटिंग में लिए गए फैसले के पीछे हाईकोर्ट का मानना है कि कोई भी अदालत निचली अदालत नहीं होती और न ही किसी कोर्ट के अधीन होती है।

देश का दूसरा राज्य बना मप्र
प्रदेश में जिला अदालत और संबंधित जिले की अन्य कोर्ट के फैसलों पर रिव्यू पिटीशन, जमानत याचिका सहित अन्य आवेदनों में जिला अदालत को अधीनस्थ कोर्ट, निचली अदालत (अधीनस्थ न्यायालय) से संबोधित किया जाता था। लेकिन अब प्रदेश में अदालतों को लेकर पहले होने वाला संबोधन अब बदल जाएगा। मध्यप्रदेश में हाईकोर्ट की तीन पीठ हैं। मुख्यपीठ जबलपुर में है। इसके अलावा दो खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में है। कुल 52 जिला न्यायालय हैं, जिनमें 12 सौ से ज्यादा सेशन कोर्ट है। सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट स्तर की कोर्ट को अब तक सबऑर्डिनेट (अधीनस्थ ) कोर्ट कहा जाता था। जिसमें 15 सौ से ज्यादा मजिस्ट्रेट स्तर की कोर्ट हैं। मप्र देश का दूसरा राज्य बन गया है जहां अदालतों को नई व्यवस्था के तहत संबोधित किया जाएगा। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में 2 अगस्त 2021 को इस तरह का फैसला लिया गया था।













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