Jabalpur News : जबलपुर में बहानेबाज उर्वरक कारोबारियों की शामत, धड़ाधड़ लाइसेंस हो रहे निरस्त
जबलपुर में उर्वरक होने के वाबजूद स्टॉक निरंक होने तथा पीओएस मशीन खराब होने के बहाना बनाकर डबल लॉक केन्द्र पर किसानों को उर्वरक वितरण करने के निर्देशों का उल्लंघन करने के आरोप में बल्देवबाग, जबलपुर स्थित मेसर्स अग्रवाल ब्रदर्स का फुटकर उर्वरक विक्रय लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास डॉ. एसके निगम के अनुसार स्टॉक में चार नवम्बर को भौतिक सत्यापन के दौरान 191.25 मिट्रिक टन डीएपी होने पर अग्रवाल ब्रदर्स को 5 नवम्बर को डबल लॉक केन्द्र पर काउंटर लगाकर किसानों को डीएपी वितरित करने के निर्देश दिये गये थे।
अग्रवाल ब्रदर्स द्वारा डीएपी का स्टॉक निरंक होने तथा पीओएस मशीन को खराब बताकर किसानों को उर्वरक का वितरण नहीं किया गया। जबकि 8 नवम्बर की स्थिति में भी इनके खाते में 146.25 मेट्रिक टन डीएपी उर्वरक का प्रदर्शित हो रहा था।उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने बताया कि निर्देशों के बावजूद किसानों को उर्वरक वितरित नहीं करने, पीओएस मशीन खराब होने की समय पर सूचना नहीं देने तथा अभिलेखों को संधारित नहीं करने पर मेसर्स अग्रवाल ब्रदर्स का उर्वरक फुटकर विक्रय लायसेंस उर्वरक गुण नियंत्रण 1985 की धारा 31 (2) के तहत किया गया है।