Jabalpur News: क्रिश्चियन सोसायटी के सद्भावना भवन पर प्रशासन का कब्ज़ा, बिशप पीसी सिंह केस में कार्रवाई
(Jabalpur News) पूर्व बिशप पीसी सिंह कांड में राजस्व विभाग के नाम दर्ज हुई बेशकीमती जमीन पर कब्ज़ा लेने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जबलपुर पॉश एरिया नेपियर टाउन स्थित सद्भावना भवन पर प्रशासन ने कब्ज़ा ले लिया। इससे पहले कब्जाधारियों को यह जगह खाली करने एक हफ़्ते का नोटिस जारी किया था। जिसके बाद यूनाइटेड क्रिश्चियन सोसायटी ने हाईकोर्ट की भी शरण ली थी, लेकिन याचिका खारिज हो गई थी।

करीब 1 लाख 70 हजार वर्गफुट बेशकीमती जमीन
अपर कलेक्टर न्यायालय के आदेश पर मध्यप्रदेश शासन के राजस्व विभाग के नाम दर्ज की गई यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी की 1 लाख 70 हजार 328.7 वर्ग फुट भूमि पर बने व्यावसायिक भवनों पर पुर्नप्रवेश की प्रारंभ की गई। कार्रवाई के तहत कब्जा खाली करने दिये गये नोटिस की समयावधि पूरी हो जाने पर जिला प्रशासन द्वारा गुरुवार को सद्भावना भवन को अपने अधिपत्य में ले लिया गया है।

कब्ज़ा लेकर सद्भावना भवन किया गया सील
सद्भावना भवन पर कब्जा लेने की यह कार्यवाही तहसीलदार रांझी श्याम नन्दन चंदेले के नेतृत्व में की गई और इसे सील कर दिया गया। तहसीलदार रांझी द्वारा 19 अक्टूबर को नोटिस जारी कर सद्भावना भवन सहित चार संस्थानों को राजस्व विभाग के नाम दर्ज की गई इस भूमि से सात दिन के भीतर कब्जा खाली करने के निर्देश दिये गये थे। शेष तीन संस्थानों में विकास आशा केंद्र, भारतीयखाद्य निगम और इंडियन ओवरसीज शामिल हैं।

इनको दी गई मोहलत
तहसीलदार रांझी के मुताबिक इन चार संस्थानों में से विकास आशा केंद्र, भारतीय खाद्य निगम और इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा तहसीलदार न्यायालय में प्रस्तुत नोटिस के जबाब में कब्जा खाली करने के लिये कुछ दिन का समय मांगा गया है। उन्होंने बताया कि मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई को देखते हुये विकास आशा केंद्र को तथा शासकीय संस्थान और आम जनता से जुड़े होने के कारण भारतीय खाद्य निगम और इंडियन ओवरसीज बैंक को कब्जा खाली करने कुछ दिनों की मोहलत प्रदान की गई है।

राजस्व विभाग के नाम दर्ज हुई थी भूमि
आपको बता दें कि अपर कलेक्टर कोर्ट ने 23 सितंबर को जारी आदेश में यूनाइटेड क्रिश्चियन मिशनरी मार्फत पी सी सिंह की सिविल स्टेशन नजूल ब्लॉक नम्बर 4 के प्लाट नम्बर 15/1, 15/8, 15/9, 15/10, 15/15, 15/16, 15/17, 15/30, 15/31 और 15/42 की कुल 1 लाख 70 हजार 328.7 वर्ग फुट भूमि का लीज प्रकरण खारिज कर मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग के नाम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रांझी को दिये गये थे।
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