माल्या के पास वकील को देने के पैसे नहीं, ब्रिटेन की कोर्ट में लगाई पैसे देने की गुहार

लंदन। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने ब्रिटेन की एक अदालत को बताया है कि उसके पास भारत और ब्रिटेन में कोर्ट के लिए फीस चुकाने भर को भी पैसे नहीं बचे हैं। इसके साथ ही उसके पास हर महीने रहने का 22 लाख रुपये खर्च दे पाना भी मुश्किल हो गया है। भारत से कर्ज लेकर फरार हुए माल्या ने ब्रिटेन के कोर्ट फंड ऑफिस में 1.5 मिलियन पाउंड (14 करोड़ रुपये) के लिए आवेदन किया है।

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    Vijay Mallya

    ब्रिटेन की दिवालिया और कंपनी कोर्ट ने माल्या की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। याचिका में माल्या ने कहा है कि उसे फ्रांस में अपनी संपत्तियों की बिक्री से मिले 1.5 मिलियन पाउंड को देने की मांग की है। माल्या ने कहा है इससे मिली रकम में उसे 5.5 लाख पाउंड दिवालिया केस में उसका मुकदमा लड़ रहे वकील को फीस देनी है।

    माल्या ने कोर्ट को बताया कि उसके वकील ने कहा है कि उसके वकील फिलिप मार्शल ने कहा है कि अगर उनकी फीस नहीं चुकाई गई तो वह माल्या का केस नहीं लड़ेंगे। इसके साथ ही वह दिवालिया होने को लेकर चल रहे केस में 18 दिसम्बर को होने वाली सुनवाई में भी उपस्थित नहीं रहेंगे। माल्या ने यह भी कहा है कि उसे भारत में भी अपना मुकदमा लड़ने के लिए पैसे की जरूरत है।

    नहीं हो रही कोई कमाई
    वकील ने कोर्ट में बताया कि पहले माल्या को कंसल्टेंसी पेमेंट और कुछ अन्य जगहों से आय होती थी, जिससे वह अपना कानूनी और जीवन-यापन के खर्च का भुगतान करते थे। लेकिन अक्टूबर 2020 से ये कंसल्टेंसी व्यवस्था नहीं चल रही है इसलिए उन्हें फ्रांस में एक संपत्ति की बिक्री से प्राप्त इस फंड का सहारा लेने की जरूरत है जिसे अदालत के पास कानूनी नियंत्रण में रखा गया है।

    कोर्ट में कहा गया कि माल्या को ये फीस चुकाने के लिए रकम दी जानी चाहिए वरना को 5 लाख पाउंड की बकाया रकम के बाद कोई भी दूसरी फर्म उनका केस लड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। बिना वकीलों की मदद से वह भारत में चल रहे उनके खिलाफ मुकदमों में सभी बिंदुओं के साथ सुनवाई से कैसे निपट सकते हैं ?

    ईडी ने जब्त की है संपत्ति
    भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसी माह विजय माल्या की फ्रांस में स्थित 14 करोड़ की संपत्ति कब्जे में ली है। ईडी ने ये कार्रवाई मनी लॉण्ड्रिंग कानून के तहत ये कार्रवाई की है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने ईडी के अनुरोध पर जिस संपत्ति पर कार्रवाई की है वह फ्रांस के 32 एवेन्यू एफओसीएच पर मौजूद है।

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