मोदी के खिलाफ केस हुआ खारिज तो खुश हुए ओबामा
वाशिंगटन। बुधवार को जब न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े एक केस को खारिज हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की ओर से भी प्रतिक्रिया आ गई।
अमेरिका की फेडरल कोर्ट की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरूद्ध 2002 के गुजरात दंगों के बारे में एक मानवाधिकार समूह के एक केस को खारिज किये जाने का स्वागत किया है। कोर्ट ने यह केस इस आधार पर खारिज किया था कि एक विदेशी सरकार के वर्तमान प्रमुख होने के कारण मोदी को छूट प्राप्त है।
अमेरिका के विदेश विभाग के स्पोक्सपर्सन ने कहा, ‘हमें पता चला कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ फेडरल कोर्ट में की गयी शिकायत को कार्यपालिका शाखा की इस जानकारी के आधार पर खारिज कर दिया गया कि प्रधानमंत्री छूट पाने के पात्र हैं क्योंकि वह एक विदेशी सरकार के वर्तमान प्रमुख हैं।'
विदेश विभाग के मुताबिक हम इस बात से खुश हैं कि कोर्ट ने अमेरिकी सरकार की कमिटमेंट के आधार पर सहमति जतायी। अधिकारी ने कहा कि अदालतों ने वर्तमान राष्ट्र प्रमुखों और सरकार के प्रमुखों को मिली छूट के आधार पर उनके खिलाफ मामलों को लगातार खारिज किया है।
भारतीय अमेरिकी वकील प्रीत भराड़ ने अमेरिकी सरकार की ओर से कोर्ट में दी गयी दलील में कहा गया कि कार्यपालिका शाखा द्वारा स्वीकार किये जाने वाले पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय कानून सिद्धांतों के अनुसार किसी देश के वर्तमान प्रमुख को प्राप्त छूट उसके दर्जे अर्थात उसके पद पर आधारित होती है न कि उसके आचरण पर।
इसके तहत राष्ट्र के प्रमुख को अदालत के न्याय क्षेत्र से उसके पद पर बने रहने तक छूट प्राप्त होती है और उसमें यह मायने नहीं रखता कि शिकायत की विषयवस्तु क्या है। कोर्ट ने मामले को खारिज करते हुए भराड़ की दलील पर भरोसा किया।