US Supreme Court: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दिया जो बिडेन प्रशासन को झटका, छात्र ऋण माफी योजना को किया खारिज
US Supreme Court: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जो बिडेन प्रशासन की छात्र ऋण माफी योजना को बड़ा झटका दिया है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, उच्चतम न्यायालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के उस प्रोग्राम को खारिज कर दिया, जिसका उद्देश्य बकाया कर्ज से जूझ रहे लाखों कर्जदारों को 20 हजार अमेरिकी डॉलर तक की राहत प्रदान करना था।
नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 6-3 से बहुमत का फैसला दिया। रिपब्लिकन ने बिडेन प्रशासन के कार्यक्रम को चुनौती देते हुए कहा कि यह कोविड-19 महामारी की आड़ में करीब 430 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संघीय छात्र ऋण को माफ करने का एक गैरकानूनी प्रयास है।

जजों की पीठ ने कहा कि बिडेन प्रशासन ने ऋण योजना के साथ अपने अधिकार का उल्लंघन किया है। व्यापक ऋण रद्दीकरण योजना को उचित रूप से छूट नहीं कहा जा सकता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि बिडेन प्रशासन को इतना महंगा प्रोग्राम शुरू करने से पहले कांग्रेस के समर्थन की आवश्यकता थी।
कर्ज माफ करने के लिए हीरोज एक्ट प्राधिकरण का उपयोग
उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस ने कर्ज माफ करने के लिए हीरोज एक्ट प्राधिकरण का उपयोग किया। यहां सवाल यह नहीं है कि कुछ किया जाना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि इसे करने का अधिकार किसके पास है। अदालत के फैसले का तात्पर्य यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की योजना के तहत लक्षित कर्जदारों को कोई राहत नहीं मिलेगी।
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