US New Immigration Rules: अमेरिका में अप्रवासियों के लिए नई चुनौती, 24x7 रखने होंगे डॉक्युमेंट
US New Immigration Rules: अमेरिका में रहने वाले हर अप्रवासी को चाहे वह कानूनी रूप से पढ़ाई कर रहा हो या काम अब अपने पहचान से जुड़े वैध दस्तावेज़ हमेशा अपने पास रखने होंगे।
शुक्रवार को जारी एक बयान में अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग (Department of Homeland Security - DHS) ने ये जानकारी दी।

दस्तावेज़ हर समय साथ रखने होंगे
अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने कहा कि, '18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी गैर-नागरिकों को अपने दस्तावेज़ हर समय साथ रखने होंगे। यह प्रशासन प्रवर्तन को प्राथमिकता दे रहा है और नियम न मानने वालों के लिए कोई शरण नहीं होगी।'
यह निर्देश ऐसे समय पर आया है जब एक अमेरिकी जिला न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की उस नीति को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है, जिसके तहत हर अवैध अप्रवासी को फेडरल सरकार के पास पंजीकरण करना और दस्तावेज़ साथ रखना अनिवार्य किया गया है।
किन पर लागू होगा यह नियम?
The Times of India की रिपोर्ट के अनुसार, जो लोग वैध वीज़ा पर अमेरिका में हैं। जैसे H-1B वर्क वीज़ा होल्डर, ग्रीन कार्ड धारक, वर्क परमिट, I-94 रिकॉर्ड या बॉर्डर क्रॉसिंग कार्ड रखने वाले वे पहले से ही पंजीकृत माने जाएंगे और उन पर नया पंजीकरण लागू नहीं होगा।
हालांकि, इन पहले से पंजीकृत विदेशी नागरिकों को भी जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय छात्र और कर्मचारी शामिल हैं।अब अपने दस्तावेज़ हर समय साथ रखने होंगे।
14 साल से ऊपर के बच्चों को भी करनी होगी रजिस्ट्रेशन
उनके बच्चे, जिनकी उम्र 14 वर्ष होने वाली है या हो चुकी है, उन्हें 30 दिनों के अंदर पुनः पंजीकरण करवाना होगा और अपनी उंगलियों के निशान (फिंगरप्रिंट्स) जमा करने होंगे।
अदालत ने दी मंजूरी
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वाशिंगटन डीसी के जिला न्यायाधीश ट्रेवर मैकफैडन, जिन्हें ट्रंप प्रशासन के पहले कार्यकाल में नियुक्त किया गया था, ने इस नीति के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया।
उन्होंने लिखा कि, 'संगठन जिस हानि की बात कर रहे हैं, वह बहुत अनुमानित (speculative) है और उन्होंने यह साबित नहीं किया कि यह नीति उनके मुख्य उद्देश्यों को प्रभावित करती है।'
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